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    शामली के गैंग्सटर को पांच साल का कारावास, विभिन्न धाराओं के मुकदमे हैं दर्ज 

    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    बागपत में, गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने शामली के अपराधी अंशु उर्फ अजय को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। छपरौली पुलिस ने 2020 में उसके और उसके ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, बागपत। गैंग्सटर एक्ट के मामले में अदालत ने शामली के एक अपराधी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक इंद्रपाल सिंह के मुताबिक छपरौली थाना पुलिस ने वर्ष 2020 में आरोपित अंशु उर्फ अजय निवासी ग्राम सोंटा, थाना बाबरी (शामली) व उसके साथियों के विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

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    आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित अंशु उर्फ अजय की पत्रावली अदालत में विचाराधीन थी। शुक्रवार को अदालत ने दोषी मानते हुए उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।