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    आश्चर्य! पिताजी शिक्षक नहीं रहे...बेटा कर रहा था 'मृतक आश्रित' में नौकरी...यूं हुआ मामले का राजफाश

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:24 PM (IST)

    Baghpat News: बागपत के कस्बा बालैनी में एक बर्खास्त प्रधानाध्यापक विष्णुदत्त शर्मा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मृतक आश्रित कोटे से 34 साल नौकरी की। शिकायत के बाद हुई जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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    धोखे से 34 साल की नौकरी, बर्खास्त प्रधानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण. बालैनी (बागपत)। घटौली गांव के संविलियन विद्यालय के बर्खास्त प्रधानाध्यापक विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपित विष्णुदत्त शर्मा के पिता कभी शिक्षक नही रहे। उसके बावजूद उसने मृतक आश्रित कोटे पर 34 साल नौकरी की है। ग्राम पिलाना निवासी विष्णुदत्त शर्मा की नियुक्ति वर्षीय 1991 में मृतक आश्रित कोटे से प्राथमिक विद्यालय जानी (मेरठ) में हुई थी। 15 वर्ष पहले उनका स्थानांतरण बालैनी थाना क्षेत्र के घटौली गांव के संविलियन विद्यालय में हो गया था।

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    लंबे समय प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात रहे। गत वर्ष आठ जनवरी को पिलाना के ही श्यामसुंदर और जगवीर शर्मा ने अधिकारियों से शिकायत की थी कि विष्णुदत्त शर्मा के पिता बाबूराम शर्मा कभी शिक्षक नही रहे। इसके बावजूद विष्णुदत्त शर्मा फर्जी दस्तावेजों के आधार से मृतक आश्रित कोटे में शिक्षक बने हैं। शिकायत के बाद मामले की जांच बीएसए गीता चौधरी ने कराई। जांच में शिकायत की पुष्टि हुई। इसके बाद पिछले महीने उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। अब बीएसए के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने आरोपित विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उधर, थाना प्रभारी शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित का कहना है कि विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।