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    बागपत में पुलिस मुठभेड़ में दबोचा गया मेरठ का लुटेरा, पैर में लगी गोली; राहगीरों से लूट की फिराक में था बदमाश

    Updated: Mon, 21 Jul 2025 07:26 PM (IST)

    बागपत में पुलिस मुठभेड़ में मेरठ का लुटेरा रईस उर्फ चीता घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रईस पर राहगीरों से लूटपाट करने का आरोप है और उसके खिलाफ कई थानों में 32 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे उस समय गिरफ्तार किया जब वह ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर लूट की फिराक में था। रईस एक हिस्ट्रीशीटर है और 35 साल से अपराध कर रहा है।

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    पुलिस मुठभेड़ में मेरठ का लुटेरा रईस उर्फ चीता ग‍िरफ्तार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, बागपत। पुलिस मुठभेड़ में मेरठ का लुटेरा रईस उर्फ चीता पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का दावा है कि आरोपित राहगीरों से लूट करने की फिराक में था। आरोपित के खिलाफ विभिन्न थानों में 32 मुकदमे दर्ज हैं। 

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    एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, चांदीनगर थाना प्रभारी संजय कुमार व स्वाट प्रभारी सूर्यदीप सिंह संयुक्त टीम के साथ रविवार रात ग्राम फुलेरा के जंगल में दादीजी महाराज मंदिर चौराहे से ग्राम सिंगौली तगा को जाने वाले खड़ंजे पर संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे।

    इसी दौरान मेरठ के कस्बा लावड़ निवासी रईस आया। चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया तो आरोपित रईस पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिसकर्मी गोली लगने से बाल-बाल बचे। पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया तो पैर में गोली लगने से रईस घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, दो कारतूस व दो खोखे बरामद किए।

    आरोपित को जिला अस्पताल से रेफर करने के बाद मेरठ मेडिकल अस्पताल में उपचार कराया गया। पूछताछ में आरोपित ने जानकारी दी कि ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे से आने वाले राहगीरों से लूट करने की फिराक में घूम रहा था। आरोपित को अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

    35 साल से अपराध कर रहा रईस

    पुलिस के मुताबिक, आरोपित रईस उर्फ चीता मेरठ के इंचौली थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ सबसे पहले वर्ष 1990 में इंचौली थाने में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद किया था। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद उसने डकैती, लूट, चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम दिया। उसे विभिन्न थाना पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन उसने अपराध करना बंद नहीं किया। आरोपित के खिलाफ डकैती, लूट, चोरी, जानलेवा हमला, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के 32 मुकदमे दर्ज हैं।