Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Baghpat News: जाते-जाते दो प्रबंध समिति भंग करा गए डीआईओएस

    बागपत में डीआईओएस के अनुमोदन पर दो कॉलेजों की प्रबंध समितियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भंग कर दिया गया। कॉलेजों ने समिति भंग करने की प्रक्रिया को गलत बताया है। बीपी इंटर कॉलेज और श्री कृष्ण इंटर कॉलेज की समितियों पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जांच के बाद यह फैसला लिया।

    By Surendra Kumar Kashyap Edited By: Shivam Yadav Updated: Fri, 20 Jun 2025 04:19 PM (IST)
    Hero Image
    बाग38:::: जाते-जाते दो प्रबंध समिति भंग करा गए डीआइओएस

    जागरण संवाददाता, बागपत। तत्कालीन डीआईओएस धर्मेन्द्र कुमार सक्सेना ने जाते-जाते जिले के दो कालेजों की प्रबंध समिति को भंग करा दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने प्रबंध समिति को भंग किया। डीआईओएस के अनुमोदन पर ही जेडी ने कार्रवाई की। वहीं, कालेजों ने गलत तरीके से समिति को भंग करने के आरोप लगाए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजवाड़ा गांव स्थित बीपी इंटर कालेज की प्रबंध समिति का चुनाव डिप्टी रजिस्ट्रार चिट्स, फम्र्स सोसायटीज एवं चिट्स मेरठ संस्था की सोसायटी के साधारण सभा के अनुमोदित सदस्यों की सूची पर चुनाव नहीं कराया गया। 

    चुनाव को वर्ष 2023 में डीआईओएस के द्वारा मान्य किया गया था। उक्त प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में राजपाल सिंह ने वाद दायर किया था। आरोप था कि बड़ावद पुट्ठी, बिजवाड़ा की प्रबंध समिति से उक्त शिक्षा संस्था का संचालन होता है। 

    अनुमोदित सदस्यों से ही प्रबंध समिति का चुनाव कराया जाना प्राविधानिक है। पूर्व में शिकायतें हुई हैं। डीआईओएस पर आरोप लगाया कि डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ से अनुमोदित सूची पर चुनाव कराकर मान्य किया जा सकता है, लेकिन तत्कालीन डीआईओएस ने आदेशाों, नियमों एवं शिकायतों की खुले रूप से अवहेलना की। 

    4,967 सदस्यों वाली सदस्यता सूची के आधार पर निर्वाचन वर्ष 2017 और 2023 में विधिवत संपन्न हो चुके हैं। दोनों ही निर्वाचन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। वर्ष 2023 में नियमानुसार चुनाव नहीं कराया गया है। 

    अनुमोदित सदस्यों की सूची पर चुनाव न कराते हुए अध्यक्ष करतार सिंह, प्रबंधक निर्भय सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। हाईकोर्ट ने वाद का निस्तारण कर डीआईओएस द्वारा मान्य की गई समिति को अस्वीकार किया। 

    हाईकोर्ट के आदेश और डीआईओएस के अनुमोदन के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल ने प्रबंध समिति को भंग कर दिया। उधर, प्रबंधक निर्भय सिंह ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से समिति को भंग किया गया।

    यहां भी अनुमोदित सदस्यों की सूची से नहीं कराया गया चुनाव

    वर्ष 23 जून को बालैनी के श्री कृष्ण इंटर कालेज की प्रबंध समिति का निर्वाचन चुनाव अधिकारी डा. जितेंद्र पांडे की देखरेख में संपन्न हुआ था। चुनाव में अनिल यादव निर्विरोध प्रबंधक चुने गए थे। 

    चुनाव के बाद कमेटी सदस्यों त्रिलोक सिंह, जयसिंह, शीशपाल और अन्य ग्रामीणों योगेंद्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, जयवीर सिंह ने चुनाव को गलत बताया। हाईकोर्ट में रिट याचिका डाली गई। प्रबंध समिति का चुनाव पंजीकृत व अनुमोदित सदस्यों की सूची पर संपन्न नहीं कराया गया। 

    हाईकोर्ट ने रिट याचिका पर संयुक्त शिक्षा निदेशक को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए और वाद को निस्तारित किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक ओंकार शुक्ल ने मामले की जांच की और आरोप सही पाए जाने के बाद प्रबंध समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। इससे पहले भी दो बार प्रबंध समिति भंग हो चुकी है।