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    UP: चुनावी रंजिश में दो भाइयों की नृशंस हत्या, माफिया अमरपाल समेत चार को आजीवन कारावास

    बागपत में चुनावी दुश्मनी के चलते 2015 में दो भाइयों की हत्या के मामले में माफिया अमरपाल उर्फ कालू समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। मारे गए पप्पू और विकास का अपहरण करके उनकी गर्दन काटी गई थी और शवों को यमुना में बहा दिया गया था। अमरपाल पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    By Ashu Singh Edited By: Sakshi Gupta Updated: Mon, 30 Jun 2025 11:57 PM (IST)
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    माफिया अमरपाल समेत चार को आजीवन कारावास।

    जागरण संवाददाता, बागपत। चुनावी रंजिश में दो भाई पप्पू उर्फ बिजेंद्र व विकास उर्फ विक्की की गर्दन काटकर शव को यमुना में बहाने के चर्चित मामले में

    माफिया अमरपाल उर्फ कालू समेत चार दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

    डीजीसी राहुल नेहरा, एडीजीसी अमित खोखर व वादी अधिवक्ता सुरेंद्र यादव के मुताबिक छपरौली थाना क्षेत्र के ग्राम लुहारा निवासी पप्पू व विकास की 15 जुलाई 2015 को अपहरण कर ग्राम बदरखा के यमुना खादर में धारदार हथियार से गर्दन काटकर निर्मम हत्या की गई थी।

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    उसके बाद उनके शवों को यमुना में बहा दिया गया था। दो दिन बाद 17 जुलाई को यमुना में उनके धड मिले थे। शिनाख्त करने के बाद उनके बड़े भाई तिरसपाल ने थाने में माफिया अमरपाल उर्फ कालू, उसके भाई सुरेश, नरेश के अलावा गांव के वीरसैन, धर्मदत्त उर्फ शास्त्री, अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

    पुलिस ने नामजद आरोपितों के अलावा मुशर्रफ निवासी ग्राम सिलाना,, संजीव पकौड़ी व नीटू निवासी ग्राम सरूरपुर खुर्द (मेरठ) के विरुद्ध कार्रवाई की थी। पत्रावली के विचारण के दौरान नरेश, सुरेश और अरविंद की मौत हो गई थी। आरोपित संजीव उर्फ पकौड़ी मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया था।

    अन्य आरोपितों की पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय संख्या-2 नीरू शर्मा की अदालत में विचाराधीन थी। अदालत ने 25 जून को पत्रावली पर सुनवाई करते हुए माफिया अमरपाल उर्फ कालू, धर्मदत्त उर्फ शास्त्री, वीरसैन और मुशर्रफ पर दोष सिद्ध किया था। आरोपित नीटू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था।

    सोमवार को दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 75-75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

    फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है अमरपाल

    एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि अमरपाल उर्फ कालू छपरौली थाने का हिस्ट्रीशीटर तथा प्रदेश की माफिया सूची में शामिल है। उसके विरुद्ध हत्या, जानलेवा हमला, गैंग्सटर एक्ट, लूट, समेत विभिन्न धाराओं के यूपी के बागपत, मेरठ, हरियाणा में 44 मुकदमे दर्ज हैं। उसकी 6.5 लाख रुपये की संपत्ति धारा 14 (1) के तहत कुर्क की जा चुकी है। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है।