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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 11, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

किशोर को सुनाई छेड़खानी की सजा, एक माह तक गोशाला में करेगा सफाई

Published: Sat, 11 Oct 2025 04:19 AM (IST)Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:25 AM (IST)

बदायूं के उझानी क्षेत्र में, किशोर न्याय बोर्ड ने छेड़खानी के एक मामले में नाबालिग को दोषी पाया है। अदालत ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, बदायूं। छेड़खानी और गाली गलौज के मामले में किशोर न्याय बोर्ड की न्यायिक पीठ ने नाबालिग को दोषी मानते हुए उसे गोशाला में एक माह तक साफ सफाई करने की सजा सुनाई है।

यह मामला उझानी कोतवाली क्षेत्र का है। इलाके के एक किशोर ने वर्ष 2022 में एक किशोरी के साथ रास्ते में घेरकर अश्लील हरकत कर दी थी। जब उसने उसका विरोध किया था तो किशोर ने उसके घर पहुंच कर गाली गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी।

इस मामले में आरोपित की उम्र की जांच कराई गई तो वह 17 साल 10 माह और 7 दिन का निकाला। इसमें पुलिस ने विवेचना कर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में हुई। किशोर ने अपने अपराध को स्वीकार किया और भविष्य में कोई गलती नहीं करने का वादा किया। उसने आगे से अच्छा कार्य करने का संकल्प भी लिया।

इसके बाद शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट रोहिणी उपाध्याय सदस्य प्रमिला गुप्ता व अरविंद कुमार गुप्ता ने इस पर फैसला सुनाया। बोर्ड ने किशोर को दोषी मानते हुए 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक उझानी कोतवाली क्षेत्र की गोशाला में साफ सफाई करने का आदेश दिया है।

यह भी कहा है कि वह अवकाश छोड़कर सभी दिन गोशाला में सेवा योगदान देगा। इससे उसके भविष्य या नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके भविष्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा।