अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा, 70 हजार रुपए जुर्माना
नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर अपहरण कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कु ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बदायूं। नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर अपहरण कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा ने बताया कि 14 जून 2017 को थाना इस्लामनगर में तहरीर दी कि समय करीब एक बजे दोपहर वह उसकी पत्नी के साथ किसा काम से अपने गांव से इस्लामनगर आए थे, तभी वादी की गैर मौजूदगी में रंजीत उसके घर से उसकी 14 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला कर बाइक से ले गया।
जब वह लौटकर गांव आया तो उसे गांव के रोहतास और राजेंद्र ने इसके संबंध में सारी बात बताई। इसके बाद वादी ने अपनी पुत्री को इधर-उधर तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया और आरोपित को गिरफ्तार किया।
बरामद होने के बाद किशोरी के बयान दर्ज कराए गए, जिसमें उसने बताया कि वह जब घर पर अकेली थी। माता पिता काम से इस्लामनगर गए थे तभी रंजीत जो अग्ररास का रहने वाला है उसकी रिश्तेदारी गांव में है वह घर आया और उससे मुझे बोला चलो तुझे घुमाने ले चलता हूं।
उसने मना किया लेकिन वह जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर मुझे ले गया। उसने उसे कुछ सुंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। रंजीत उसे दिल्ली ले गया। जहां उसने एक कमरे में रखा। वहीं उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम किया गया।
पुलिस ने बयान के आधार पर आरेापित को जेल भेजकर चार्जशीट दाखिल की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया।

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