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    पत्नी के हत्यारे पति को मिली उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:25 PM (IST)

    बदायूं जिले के अलापुर क्षेत्र में 2016 में हुई एक घटना में एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश विकास सिंह ने यह फैसला सुनाया। दोषी पति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सत्यपाल ने अपनी पत्नी फूलन देवी की गला दबाकर हत्या की थी।

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    पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद की सजा

    जागरण संवाददाता, बदायूं। अलापुर क्षेत्र में वर्ष 2016 के पत्नी की हत्या करने में पति को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विकास सिंह ने आजीवन कारावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना अलापुर क्षेत्र के म्याऊं अरूपुर मुहल्ला निवासी टीकाराम पुत्र तेजराम ने थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसने अपनी बेटी फूलन देवी की शादी सत्यपाल से करीब 14 साल पहले की थी।

    फूलन देवी के तीन लड़के, तीन लड़कियां हैं। 16 मार्च 2016 की रात करीब 11 बजे बेटी फूलन देवी की हत्या दामाद सतपाल पुत्र रामसने अपने घर में गला दबाकर कर दी और घर से खींचकर बाहर खुली जगह में डाल दिया।

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    बेटी की हत्या करने में सतपाल के भाई राम अवतार व निवास, व सुखपाल पुत्र निवास व अहवरन व हुलासी पुत्रगण नौराग जो उनके सत्यपाल के परिवारी है और बहनोई मनोहर, निवासी माहवुर रोड थाना कादरचौक व मनोहर की पत्नी चमेली और सतपाल की बहन का और इनकी राह से बेटी की हत्या की गई। चमेली अभी कुछ दिन पहले सतपाल के यहां से गई है और लड़ाई झगड़ा करके गई थी।

    बेटी की लाश बाहर खुली जगह में पड़ी है। इसकी जानकारी धेवती व धेवतों ने उन्हें दी। बताया घटना को मुहल्ले वालों ने देखा है। इसकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यायालय में सतपाल निवासी कस्बा म्याऊं थाना अलापुर पर अपनी पत्नी फूलन देवी की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया।

    न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व बचाव पक्ष की अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।