बदायूं में दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा, ससुर और जेठ को आठ-आठ वर्ष की जेल
बदायूं में दहेज उत्पीड़न के मामले में पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल और ससुर व जेठ को 8-8 साल की सजा सुनाई गई है। वादी राजिक अली ने शिकायत दर्ज ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बदायूं। दहेज उत्पीड़न को लेकर पत्नी की गला दबा कर हत्या करने के आरोपित पति, ससुर और जेठ को फास्ट ट्रैक/ महिलाओ के विरुद्ध अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
इसमें पति को 10 साल और ससुर और जेठ को आठ-आठ साल की कैद सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना डाला गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा राजिक अली पुत्र मेहताब शाह निवासी ग्राम मोहम्मद नगर सुलरा थाना मुसाझाग ने थाना कादरचौक में तहरीर दी थी।
इसमें उसने बताया कि उसने अपनी बेटी गुड़िया उर्फ कारिव उम्र 22 वर्ष की शादी यूनिस पुत्र इरशाद निवासी जलालपुर थाना कादरचौक के साथ करीब एक साल पहले दान दहेज के साथ देकर विदा की थी। बताया कि जो अपनी 160 सीसी बाइक दी थी, यह बाइक यूनिस ने बेच दी और हमसे नई बुलेट बाइक लाने के लिए मांग कर रहा था।
जबकि बेटी गुड़िया मना कर रही थी, कि उसके पिताजी इतना पैसा अब नहीं दे सकते क्योंकि एक साल पहले शादी की है। इसी बात को लेकर 21 अगस्त 2020 को यूनिस का भाई शमशाद , यूनिस और उसके पिता इरशाद पुत्र शौकीन ने बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की।
न्यायालय में पति यूनिस, ससुर इरशाद व जेठ शमशाद पर मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अपर शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में पति, ससुर और जेठ को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।