क्रूरता, बर्बरता और हैवानियत... बदायूं में 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व कुकर्म के दोषी को दोहरी उम्रकैद
बदायूं में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आरोपी विनोद कुमार को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) दीपक यादव ने उसे दुष्कर्म व कुकर्म का दोषी माना और दोनों अपराधों में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इस जघन्य अपराध ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है।

जागरण संवाददाता, बदायूं। तीन वर्षीय बच्ची के साथ जो हुआ, वह भयावह था... क्रूरता, बर्बरता, हैवानियत से भी परे। उसे ताउम्र न भुलाने वाला दर्द देने के दोषी विनोद कुमार को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) दीपक यादव ने उसे दुष्कर्म व कुकर्म का दोषी माना, उसी अनुसार दोनों अपराध में अलग-अलग उम्रकैद दी गई। हालांकि दोनों सजाएं एक साथ चलेगीं।
घटना के बाद बच्ची की हालत इतनी खराब थी कि बयान भी दर्ज नहीं करा सकी थी। ऐसे में इस निर्णय में डीएनए रिपोर्ट मुख्य आधार बनी। एक गांव में रहने वाली बच्ची सात दिसंबर 2020 को अन्य बच्चों के साथ दरवाजे पर खेल रही थी। उसी दौरान विनोद कुमार गोद में उठा ले गया। उसने ट्यूबवेल के कमरे में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म व कुकर्म किया।
कमरे में लहूलुहान हालत में मिली थी बच्ची
इस बीच बच्ची के स्वजन तलाशने निकले तो कुछ बच्चों से पता चला कि उसे विनोद लेकर गया है। इसी आधार पर वे लोग ट्यूबवेल पर पहुंचे। जैसे ही कमरे का दरवाजा खटखटाया, विनोद बाहर निकलकर भाग गया। अंदर बच्ची लहूलुहान पड़ी थी।
विनोद को जेल भेजने के बाद पुलिस ने डीएनए परीक्षण कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। ये सभी तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। इसी आधार पर न्यायाधीश ने विनोद को दुष्कर्म व कुकर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। उस पर दो लाख रुपये जुर्माना भी डाला गया। यह धनराशि बच्ची के उपचार एवं पुर्नवास में खर्च की जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म व कुकर्म में फांसी की सजा का प्रविधान भी है मगर, यह प्रकरण विरलतम श्रेणी का नहीं है।
छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आठ आरोपित गिरफ्तार
उत्तराखंड के एक कालेज से पढ़ाई करके प्राइवेट बस से वापस घर लौट रही छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपित निजाम समेत आठों को जेल भेज दिया है। वहीं मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण कस्बा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को अलर्ट किया गया है। छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने निजाम को नामजद करते हुए 16 अज्ञात युवकों के विरुद्ध छेड़छाड़ वर मारपीट करने, धमकी देने, गलत तरीके से रोककर आपराधिक बल प्रयोग करने एवं बलवा की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मंगलवार को दढियाल में उत्तराखंड के कालेज से प्राइवेट बस से घर लौट रहे छात्र -छात्राओं की पिटाई कर दी थी। आरोप है कि आरोपित युवकों ने अपने साथियों को फोन के माध्यम से बुलाकर बस को रुकवा लिया था। छात्राओं को मारते पीटते बस से नीचे उतार लिया था।
सूचना पर हिंदू समाज के लोग पहुंच गए थे। हंगामे की स्थिति को देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए थे। थाना प्रभारी टांडा ओंकार सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपित निजाम पुत्र खुर्शीद निवासी दढ़ियाल थाना टांडा समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
अन्य आरोपितों में शकील , शाहिद अली, रईस, अयान, इमरान, आसिफ व आशिक निवासी दढ़ियाल शामिल हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में दो युवक नाबालिग भी प्रकाश में आ रहे है जिनको नोटिस भेजा गया है। कस्बे में शांति व्यवस्था बनी हुई है।
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