Badaun News: गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी को सात साल की कैद, दस हजार रुपए का जुर्माना
बदायूं में अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी महावीर को सात साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महावीर ने 2017 में कालीचरन नामक व्यक्ति से झगड़ा किया था, जिसके कारण कालीचरन की मौत हो गई थी। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर महावीर को दोषी पाया।

जागरण संवाददाता, बदायूं। गैर इरादतन हत्या करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 सौरभ सक्सेना ने सात साल की कैद समेत दस हजार रुपए जुर्माना डाला है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सत्यवीर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम चंदौरा, थाना बिनावर ने थाना बिनावर में इस आशय की तहरीर दी कि वह मजदूरी करने अलीगढ़ गया था उसका सगा भाई कालीचरन पुत्र बाबूराम घर पर ही रहकर अपनी खेतीबाड़ी संभाल रहा था।
कालीचरण के बच्चे पत्नी दिल्ली में मेहनत मजदूरी करने गए थे। उसके गांव के महावीर पुत्र रामसहाय 24 नवंबर 2017 को समय करीब 11 बजे उसके घर में कालीचरन के पास आया और किसी बात पर झगड़ा कर बैठा। उसे समय गांव के किसवर पुत्र फुनदे खां, महेश पुत्र राम शंकर नाथूलाल हरदयाल आदि ने कालीचरन को बचाया।
महावीर के द्वारा की गई मारपीट से कालीचरन के शरीर में आई चोटों के कारण कुछ देर में कालीचरन की हालत बिगड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। न्यायालय में महावीर पुत्र राम सहाय निवासी ग्राम चंदौरा थाना बिनावर पर कालीचरन की गैर इरादतन हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया, अपर शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात महावीर को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।

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