दीपावली पर आतिशबाजी बेचने को लेकर प्रशासन सख्त, जारी किए ये कड़े निर्देश
बदायूं में दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने और घनी आबादी से दूर खुले स्थानों पर ही आतिशबाजी की बिक्री की अनुमति देने का आदेश दिया गया है। बिना लाइसेंस के आतिशबाजी बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जागरण संवाददाता, बदायूं । दीपावली पर्व के दृष्टिगत प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट ने आतिशबाजी के भंडारण एवं विक्रय को लेकर सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया है कि विस्फोटक नियमावली एवं गजट नोटिफिकेशन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अस्थाई शेड से आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व संबंधित स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। केवल उन्हीं स्थानों को अनुमति दी जाएगी जो घनी आबादी से दूर, खुले एवं अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हों।
क्या निर्देश दिए गए?
निर्देश दिए कि सभी अधिकारी दस अक्टूबर 2025 तक अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर चयनित स्थलों की सूची एवं आख्या कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि दीपावली से पूर्व ही अस्थाई लाइसेंस समय पर निर्गत किए जा सकें।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना अनुज्ञप्ति आतिशबाजी का भंडारण या विक्रय पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।