Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:01 AM (IST)
बदायूं में एक नाबालिग लड़के से कुकर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने आरोपी गुलशाद उर्फ गुदयला को 20 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 1 जून 2024 को हजरतपुर थाना क्षेत्र में हुई जहाँ गुलशाद ने मक्का के खेत में लड़के के साथ दुष्कर्म किया था। न्यायालय ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
जागरण संवाददाता, बदायूं। किशोर से मक्का के खेत में दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष-2 के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने कुकर्म करने और पाक्सो एक्ट में बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा ने थाना हजरतपुर में तहरीर देते हुए बताया कि एक जून 2024 को समय करीब 6:30 बजे शाम के आसपास उसका 13 वर्षीय पुत्र घर से खेत पर मक्का रखवाली के लिए गया था।
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वहां अचानक गुलशाद उर्फ गुदयला ने हाथ में ली हुई दरांती उसकी गर्दन पर रखकर उसे डराया धमकाया और उसके साथ गलत काम किया। गांव के सुमित वाल्मीकि व आशु मौके पर पहुंच गए, किसी प्रकार पीड़ित की जान बच गई।
शोर पर वादी भी वहां पहुंच गया तथा पीड़ित ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। हम लोग गुलशाद उर्फ गुदयला को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे धमकी देते हुए, दराती मौके पर छोड़कर भाग गया। न्यायालय में गुलशाद उर्फ गुदयला पुत्र रियासत निवासी ग्राम अभयपुर थाना हजरतपुर पर नाबालिग बालक के साथ बलात्कार करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया।
न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोपों में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।
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