बदायूं में सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को उम्रकैद, जन्मदिन पार्टी के बहाने होटल में बुलाकर की थी हैवानियत
बदायूं में जन्मतिथि पार्टी के बहाने एक किशोरी को होटल में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी भानु प्रताप यादव सदन सिंह और सुमित यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी किशोरी को अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करते थे। यह राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, बदायूं। जन्मतिथि पार्टी के बहाने किशोरी को मंगलम होटल में बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म के दोषी भानु प्रताप यादव, सदन सिंह और सुमित यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। तीनों किशोरी को अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग भी करते थे।
शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी डाला। यह राशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाएगी।कोचिंग करने वाली किशोरी का परिचय सहपाठी छात्रा के माध्यम से सदन से हो गया था।
13 अप्रैल 2021 को सदन ने मंगलम होटल में बहन की जन्मतिथि पार्टी का बहाना कर किशोरी को बुलाया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया। इसके बाद दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया।
मुकदमे के अनुसार किशोरी को होश आया तो सदन ने वीडियो दिखाकर धमकाया कि इसे प्रसारित कर देगा। इसके बाद उसने अपने दोस्त भानु प्रताप, सुमित यादव को बुलाया। तीनों ने दुष्कर्म किया। शाम को किशोरी घर लौटी मगर डर के कारण स्वजन को घटनाक्रम नहीं बता सकी। इससे तीनों का दुस्साहस बढ़ता गया। वे किशोरी को धमकी देकर बुलाते और दुष्कर्म करते।
कई दिन बाद किशोरी से साहस कर स्वजन को प्रकरण की जानकारी दी। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी ने बताया कि भानु प्रताप यादव, सदन और सुमित यादव को दोषी पाया गया। कोर्ट ने इन तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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