बदायूं में तीन किसानों को अगवा करने के 12 आरोपियों को आजीवन कारावास
बदायूं में अपर सत्र न्यायाधीश रिंकू ने 2006 के अपहरण मामले में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव ओया से ओमप्रकाश शेषवीर और जसवीर का अपहरण हुआ था जब वे सिंचाई कर रहे थे। बदमाशों ने उन्हें शहजादनगर खेड़ा के जंगल में बंधक बना लिया था। पुलिस ने गवाहों और बयानों के आधार पर 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी।

जागरण संवाददाता, बदायूं । अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश रिंकू ने तीन लोगों के अपहरण के मुकदमे में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
22 फरवरी 2006 को बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव ओया निवासी ओमप्रकाश, शेषवीर और जसवीर अपने ट्यूबवेल पर फसल की सिंचाई करने गए थे। तभी 14-15 बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया था।
वह उन्हें आंखों पट्टी बांधकर दूर ले गए और शहजादनगर खेड़ा के जंगल में ईख के खेत में बांधकर डाल दिया था। उस दौरान आसपास के खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों ने विरोध भी किया था लेकिन बदमाशों के आगे उनकी एक न चली। उनकी सूचना पर पुलिस तीनों लोगों को तलाश कर रही थी। दूसरे दिन शाम को उन्हें ईख के खेत से छुड़ाया गया था।
12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट
इसमें पुलिस ने मौके पर पकड़े गए बदमाशों समेत गवाहों और बयानों के आधार पर 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। इसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश ने एडीजीसी और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सभी 12 आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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