अफीम का डोडा चूरा रखने के दो आरोपियों को सजा
जासं, बदायूं : अदालत ने डोडा चूरा अफीम बरामदगी के दो आरोपियों को बारह-बारह साल की सजा समेत दो-दो लाख
जासं, बदायूं : अदालत ने डोडा चूरा अफीम बरामदगी के दो आरोपियों को बारह-बारह साल की सजा समेत दो-दो लाख रुपये जुर्माना डाला है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जुलाई 2014 को उपनिरीक्षक रामदास मय सिपाही अशोक कुमार व संजीव कुमार थाना बिल्सी से वास्ते तलाश वांछित अपराधी रवाना होकर गांव अंबियापुर बिल्सी से निकलकर बिसौली रोड क्रिश्चियन डीपॉल स्कूल के आगे कार आने पर रूक वाया चालक की सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पूछने पर राकेश बताया। पीछे सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने नाम विक्रम ¨सह उर्फ संदीप बताया। तलाशी लेने पर रुपये, मोबाइल व प्लास्टिक की बोरियां से अफीम, डोडा व चूरा बरामद हुआ। अदालत में राकेश पुत्र जयपाल ¨सह निवासी थाना शाह जिला अंबाला, हरियाणा, विक्रम ¨सह उर्फ संदीप पुत्र गुरुमुख ¨सह, निवासी गांव भोगपुर थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर, हरियाणा पर अफीम डोडा, चूरा अवैधानिक रूप से रखने के आरोप का मुकदमा चलाया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय मधुलिका चौधरी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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