अब पेशेवर अपराधियों की खुलेगी हिस्ट्रीशीट
बदायूं : डीजीपी ने आदेश जारी कर अब पेशेवर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका के चलते अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने पर पाबंदी लगी थी। नए नियम में मवेशी से लेकर साइकिल के पेशेवर चोरों की हिस्ट्रीशीट खोली जा सकेगी। पेशेवर अपराधी की हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए उसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक की आख्या पर आइजी सीबीसीआईडी 45 दिनों में अनुमोदन कर कार्यवाही पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे। पेशेवर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर पुलिस उनकी निगरानी करेगी।
बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महकमे ने पेशेवर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी की है। पुलिस महानिदेशक एससी शर्मा ने पेशेवर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए पुलिस जिला प्रमुखों को आदेश जारी किया है। पुलिस रेगुलेशन पैरा 228 से 276 में अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर उनकी निगरानी करने की व्यवस्था की है। पैरा 228 के अनुसार हिस्ट्रीशीट केवल पेशेवर अपराधियों की खोलनी चाहिए। जो अपराधी मवेशी चोरी, रेलवे की माल व सवारी गाड़ी के डिब्बों में चोरी व डकैती, सेंध लगाने, अफीम के तस्कर, गुंडा एक्ट, कुख्यात बदमाश, अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री, टेलीकाम के तार काटने वाले और साइकिल चुराने के पेशेवर अपराधियों की भी हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए पंजीकृत अभियोजन पर बल दिया जायेगा। युवा अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खेलने के लिए जनपद स्तर पर पूर्ण परीक्षण करने के पश्चातअपने विवेक का प्रयोग करने के उपरांत आख्या पुलिस महानिरीक्षक अपराध शाखा अनुसंधान विभाग लखनऊ को भेजेंगे। आइजी सीबीआईडी 45 दिनों के अंदर आख्या पर अपना अनुमोदन देकर पुलिस जिला प्रमुख को कार्यवाही के लिए भेजेंगे। अभी तक उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 283/2009 के चलते हिस्ट्रीशीट खोलने पर पाबंदी लगी हुई थी।
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