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    यूपी में भूमि रजिस्ट्री में पहचान छिपाने पर दर्ज होगा मुकदमा, जांच के बाद होगा बैनामा

    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    आजमगढ़ में भूमि रजिस्ट्री के दौरान पहचान छिपाने पर अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। रजिस्ट्री से पहले दस्तावेजों की गहन जांच होगी, और गड़बड़ी पाए जाने पर बैनामा नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता लाना है।

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    भूमि रजिस्ट्री में छिपाई पहचान तो दर्ज होगा मुकदमा।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। भूमि की रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत में जांच के बाद अनियमितता की पुष्टि होने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्री होने से पहले ही सभी उप निबंधन कार्यालय के अधिकारी रजिस्ट्री करने वालों के मूल दस्तावेजों की जांच करेंगे। जांच में सब कुछ ठीक मिलने पर ही भूमि की रजिस्ट्री हो सकेगी।

    प्रदेश के कई जिलों में रजिस्ट्री करने के पक्षकाराें द्वारा अपनी पहचान छिपाने के कई प्रकरण सामने आने के बाद शासन ने इसे गंभीरता से लिया है। जनपद में भी भी इस तरह के कई कई मामलों का राजफाश हुआ है।

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    हाल ही में वास्तविक भू-स्वामी के परदेश में हाेने का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने स्वत: अपने को भू-स्वामी बताकर उप निबंधन कार्यालय लालगंज में रजिस्ट्री करने पहुंच गए थे। जब सब रजिस्ट्रार ने दस्तावेज खंगालना शुरू किया तो बड़ा फर्जीवाड़ा होने से बच गया। जीयनपुर कोतवाली में भी फर्जी भूमि का बैनामा कराए जाने के मामले में दर्ज कराए गए मुकदमे के आधार पर पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

    इस तरह के एक-दो नहीं कई मामले सामने आ चुके हैं। अब शासन के आदेश पर उप निबंधन विभाग ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सभी उप निबंधन कार्यालयों में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

    इनके विरुद्ध होगी कार्रवाई

    किसी जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराते समय गलत सबूत, गलत बयान, गलत दस्तावेज, गलत पहचान पत्र, जमीन पर स्थित संरचना छिपाना महंगा पड़ेगा। यदि कोई अनियमितता मिली तो ऐसा करने वालों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराए जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

    विभाग की तरफ से जमीन की रजिस्ट्री में पहचान छिपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन स्तर से इसे संज्ञान लिया गया है। ऐसे लोगों काे चिह्नित कर अभियाेग पंजीकृत कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। -राजेश कुमार, सहायक आयुक्त स्टांप।