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    कंटेनमेंट जोन की निर्धारित की गई परिभाषा व सीमा

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 14 Oct 2020 05:52 PM (IST)

    जागरण संवाददाता आजमगढ़ एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन की परिभ

    कंटेनमेंट जोन की निर्धारित की गई परिभाषा व सीमा

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़: एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन की परिभाषा व उनकी सीमा, परिधि निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत किसी एक घर में एक या उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाए जाने पर अगल-बगल के अधिकतम एक-एक घर तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले समस्त घरों की जांच कर सक्रिय केस चिह्नित किए जाएंगे। टेस्टिग प्रोटोकाल के अनुसार जांच की जाएगी।

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    उन्होंने बताया कि एक से अधिक घरों में संक्रमण के प्रकरण पाए जाने पर, जिन घरों में संक्रमण के प्रकरण आए हों, उनके अगल-बगल के घरों तक के क्षेत्र को क्लस्टर जोन माना जाएगा। उसके अनुसार पैरामीटर कंट्रोल भी रहेगा। क्लस्टर कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले समस्त घरों में सक्रिय केस चिह्नित करते हुए प्रोटोकाल के अनुसार टेस्टिग की कार्रवाई की जाएगी।

    आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के संबंध में कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए नीति अपनाई जाएगी, जिसमें यदि एकल तल पर सक्रिय केस पाया जाएं तो ऐसा तल सील कर दिए जाएंगे। यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाएंगे तो संबंधित तल ही सील किया जाएगा। यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टावरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में संबंधित टावरों और सार्वजनिक प्रयोग के स्थान पार्क, जिम, तरण ताल, बैंक्वेट हा आदि को भी कंटेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, जिससे संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए। ऐसे भवनों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करने के बाद ही पुन: प्रयोग किया जाएगा। यदि एक ही आवास में एक से अधिक सक्रिय केस पाए जाएंगे तो इसे सिगल केस मानकर ही कंटेनमेंट जोन निर्धारित किया जाएगा।