Azamgarh News: बीमा क्लेम में देरी पर उपभोक्ता आयोग का फैसला, 9 प्रतिशत ब्याज और 20 हजार मुआवजे का आदेश
आजमगढ़ उपभोक्ता आयोग ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा क्लेम में देरी पर बीमा कंपनी को ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। जीयनपुर के दीनानाथ के पुत्र कमल की दुर्घटना में मृत्यु के बाद बीमा कंपनी ने 21 महीने बाद क्लेम दिया। आयोग ने बीमा कंपनी को दो लाख रुपये की बीमा राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का क्लेम लगभग 21 महीने देर से देने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी बीमा की राशि दो लाख रुपये पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने तथा मानसिक और शारीरिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के तौर पर 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
यह है पूरा मामला
जीयनपुर थाना क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर निवासी पीड़ित दीनानाथ के पुत्र कमल कुमार का बचत खाता गांव में ही स्थित यूनियन बैंक आफ इंडिया की शाखा में था। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की गई । इसमें खाता धारक केवल 12 रुपये प्रतिवर्ष का प्रीमियम जमा करता था।
इसके तहत खाताधारक की दुर्घटना में मौत होने पर उसके वारिस को दो लाख रुपये का क्लेम मिलना था। कमल कुमार का सड़क दुर्घटना में 15 जून 2019 निधन हो गया। कमल कुमार के मामले में यूनियन बैंक ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था।
मृतक कमल कुमार के पिता दीनानाथ के काफी प्रयास के बाद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने कमल कुमार की मृत्यु के 21 महीने 13 दिन बाद 30 जून 2021 को दो लाख रुपये दीनानाथ के खाता में जमा किए।
क्लेम देने में हुई देरी को लेकर दीनानाथ ने उपभोक्ता आयोग में 2021 में मुकदमा दाखिल किया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार तथा सदस्य प्रतिष्ठा वर्मा ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह क्लेम देने में हुई देरी के लिए दो लाख रुपये पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज तथा मानसिक व शारीरिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये दीनानाथ को अदा करे।

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