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    Azamgarh News: पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत पांच के खिलाफ आरोप तय, 1998 में दो पक्षों में हुई थी फायरिंग

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey
    Updated: Wed, 26 Jul 2023 09:02 AM (IST)

    एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत पांच के विरुद्ध आरोप निर्धारित कर दिया। बीते 27 मई को इस मुकदमे के अन्य आरोपितों सपा विधायक रमाकांत यादव तथा पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत 36 के विरुद्ध अदालत ने आरोप निर्धारित किए थे। शेष आरोपितों का मुकदमा अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय में हाजिरी की प्रक्रिया में चल रहा है।

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    पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत पांच के खिलाफ आरोप तय, 1998 में दो पक्षों में हुई थी फायरिंग

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : जानलेवा हमले के 25 साल पुराने मुकदमे में मंगलवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत पांच के विरुद्ध आरोप निर्धारित कर दिया।

    बीते 27 मई को इस मुकदमे के अन्य आरोपितों सपा विधायक रमाकांत यादव तथा पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत 36 के विरुद्ध अदालत ने आरोप निर्धारित किए थे। शेष आरोपितों का मुकदमा अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय में हाजिरी की प्रक्रिया में चल रहा है।

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    फूलपुर क्षेत्र के अंबारी चौक पर 17 फरवरी, 1998 की शाम लगभग छह बजे तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी व उमाकांत व रमाकांत यादव के समर्थकों में विवाद होने लगा। इसी बीच दोनों तरफ से फायरिंग भी होने लगी।

    पुलिस ने 79 आरोपितों के विरुद्ध दाखिल की थी चार्जशीट

    इस मुकदमे में पुलिस ने 79 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिनमें से 36 आरोपितों की पत्रावली पहले ही सत्र न्यायालय को सौंप दी गई थी। बाद में उमाकांत यादव समेत कुछ अन्य आरोपितों की पत्रावली सत्र न्यायालय में सुपुर्द की गई।

    उमाकांत यादव को जौनपुर जेल से एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में तलब किया गया था। अदालत में जिरह के दौरान सभी आरोपितों ने उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। न्यायालय ने गवाही के लिए अगली तारीख आठ अगस्त निर्धारित की है।

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