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    आजमगढ़ में नगर पंचायत महराजगंज के लिपिक मनोज कुमार सिंह को निलंबित क‍िया गया

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:18 PM (IST)

    आजमगढ़ के नगर पंचायत महराजगंज में लिपिक मनोज कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उन पर काम में लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन न करने का आरोप है। निलंबन के दौरान उन्हें कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

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    आरोप‍ित ने यूजर आईडी-पासवर्ड से जेम पोर्टल पर निविदाएं अपलोड कीं और रिश्तेदारों-परिचितों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। नगर पंचायत महराजगंज के लिपिक मनोज कुमार सिंह को बुधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ अलग हुई नगर पंचायतों में अवैध रूप से काम करने, जेम पोर्टल पर रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और जांच में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगे हैं।

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    जांच में पाया गया कि बूढ़नपुर और मार्टिनगंज नगर पंचायतों को महराजगंज से अलग होने के बावजूद मनोज कुमार सिंह ने इन निकायों का अनियमित रूप से कार्य देखा। जांच में तथ्य सामने आया कि बूढ़नपुर की सम्बद्धता 21 नवंबर 2023 को तथा मार्टिनगंज की 17 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी यूजर आईडी-पासवर्ड से जेम पोर्टल पर निविदाएं अपलोड कीं और रिश्तेदारों-परिचितों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की।

    अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की जांच रिपोर्ट (3 अक्टूबर 2024) में उनकी कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बताते हुए प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया गया। जिला सूचना विज्ञान केंद्र व मुख्य राजस्व अधिकारी की संयुक्त जांच (12 अगस्त 2025) में पाया गया कि मनोज कुमार सिंह ने वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, जिससे जांच कार्य प्रभावित हुआ।

    जिलाधिकारी के 31 जुलाई 2023 के आदेश के बावजूद उन्होंने अतिरिक्त प्रभार वाली निकायों में स्वेच्छा से काम करना जारी रखा।निलंबन अवधि में मनोज कुमार सिंह को महराजगंज नगर पंचायत से संबद्ध रखा गया है तथा उन्हें केवल जीवन-निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) देय होगा। अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महराजगंज को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो शीघ्र आरोप-पत्र तैयार कर विभागीय कार्यवाही पूरी करेंगे।

    अनियमितता पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई का आदेश नगर पंचायत अध्यक्ष महराजगंज श्वेता जायसवाल ने की है। नगर निकाय नोडल प्रभारी /मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया की प्रकरण में जांच के लिए अधिशासी अधिकारी महराजगंज को नामित किया है। जांच आख्या के बाद विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

    अनियमितता पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई का आदेश नगर पंचायत अध्यक्ष महराजगंज श्वेता जायसवाल ने की है। नगर निकाय नोडल प्रभारी /मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया की प्रकरण में जांच के लिए अधिशासी अधिकारी महराजगंज को नामित किया है। जांच आख्या के बाद विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।