आजमगढ़ में गैंगस्टर अबू तालिब उर्फ झिनकू की 31.29 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क
आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर अबू तालिब उर्फ झिनकू की 31.29 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। झिनकू पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति झिनकू ने अपराध के जरिए अर्जित की थी। पुलिस ने बताया कि झिनकू के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस ने आरोपित की संपत्ति मंगलवार को कुर्क कर ली।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जनपद की पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर अबू तालिब उर्फ झिनकू की करीब 31.29 लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) के तहत की गई।
पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर अबू तालिब पुत्र हसन रजा उर्फ झिनकू निवासी नसीरपुर, थाना बिलरियागंज ने अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से 23 फरवरी 2021 को अपनी मां उम्मतुन निसा के नाम पर ग्राम नसीरपुर फतेहपुर थाना बिलरियागंज में 56 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी।
बताया कि विक्रेता शमशीना बानो से हुई इस खरीद-फरोख्त का मूल्य राजस्व विभाग ने 31,29,840 रुपये आंका। विवेचना में यह पाया गया था यह संपत्ति पूरी तरह अवैध कमाई से अर्जित की गई थी।

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