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    Azamgarh News: नकली जर्दा की फैक्ट्री संचालन में सात साल की सजा, एक के खिलाफ गैरजमानती वारंट

    आजमगढ़ में नकली जर्दा बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने के मामले में अदालत ने एक आरोपी श्याम नारायन चौहान को सात साल की कठोर कारावास और दो लाख 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश अमर सिंह ने यह फैसला सुनाया। 2007 में थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने छापा मारकर श्याम नारायन चौहान और शशि भूषण चौहान को गिरफ्तार किया था।

    By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava Updated: Wed, 02 Jul 2025 07:40 PM (IST)
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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। नकली जर्दा बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारावास तथा दो लाख 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो अमर सिंह ने बुधवार को सुनाया।

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    मेंहनगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी शशि भूषण राय छह अगस्त 2007 को अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र के सर्रा गांव में श्याम नारायन चौहान के घर नकली जर्दा बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है। इस सूचना पर लगभग छह बजे शाम को अपने हमराही सिपाहियों के साथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने छापा मार कर नकली जर्दा बनाते हुए श्याम नारायन चौहान तथा शशि भूषण चौहान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

    छापे में कई बोरा सुरती तथा विभिन्न ब्रांडों के जर्दा कंपनियों के सैकड़ों डब्बे भी बरामद किए गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।

    दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी श्याम नारायन चौहान को सात वर्ष की कठोर कारावास तथा दो लाख 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं दूसरे आरोपी शशि भूषण चौहान के फैसला सुनाते समय अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।