कोडीनयुक्त कफ सीरप प्रकरण में आजमगढ़ के चार मेडिकल फर्मों का लाइसेंस निरस्त
कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी मामले में आजमगढ़ में चार मेडिकल फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। एफएसडीए ने 13 फर्मों को नोटिस जारी किया था, जिनमें स ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी के मामले में मेडिकल फर्मों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है।
एफएसडीए (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) की तरफ से मंडल की 13 मेडिकल फर्मों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आजमगढ़ के चार फर्मों ने नोटिस का जवाब दिया लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने ने लाइसेंस निरस्त कर दिया गए। शेष आठ मेडिकल फर्मों के जवाब का इंतजार है।
सहायक आयुक्त औषधि गाेविंद गुप्ता ने बताया कि आजमगढ़ की चार में तीन फर्मोे ने तुपूदाना इंडस्ट्री एरिया हटिया रांची स्थित मेसर्स शैली ट्रेडर्स से दो लाख, 79 हजार शीशी कोडीनयुक्त कफ सीरफ खरीदी थी, जबकि एक मेडिकल फर्म ने लेखा-जोखा ही नहीं दिया।
अभिलेखों की जांच में कोडीनयुक्त कफी सीरप मंगाने संबंधित कोई अभिलेख नहीं दे सके। जिससे नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।
सहायक आयुक्त औषधि ने बताया कि अपोलो मेडिकल रैदापुर ने 93 हजार, शिव-शक्ति इंटरप्राइजेज खरिहानी ने एक लाख, 41 हजार और मां शारदा फार्मा जहानागंज ने 45 हजार शीशी कोडीनयुक्त कफ सीरफ रांची से मंगाई थी। जबकि एएसआर फार्मा वनगांव के संचालक ने कोई जानकारी नहीं दे सके।
नोटिस का संतोषजन जवाब न मिलने पर चारो मेडिकल फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। शेष आठ के नोटिस के जवाब का इंतजार है।

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