आजमगढ़ में बीते दिनों पराली जलाने पर 37 किसानों पर 92500 रुपये जुर्माना
आजमगढ़ में पराली जलाने के मामलों पर प्रशासन सख्त हो गया है। हाल ही में 37 किसानों पर 92,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए की गई है। कृषि विभाग ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है।

जिले के 37 किसानों पर 92,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का उल्लंघन कर फसल अवशेष जलाने वाले जिले के 37 किसानों पर 92,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। तहसील बूढ़नपुर एवं मेंहनगर में सर्वाधिक 12-12 एवं लालगंज व सगड़ी में पांच-पांच घटनाएं और निजामाबाद, सदर, फूलपुर में पराली जलाने की एक-एक घटनाएं प्रकाश में आई हैं। जबकि तहसील मार्टीनगंज में कोई घटना चिह्नित नहीं हुई है।
उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि पराली, गन्ने की पत्ती एवं कूडा अपशिष्ट न जलाये जाने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। निरंतर प्रचार-प्रसार के बावजूद निर्देशों का परिपालन न करने वाले किसानों को अर्थदंड से दंडित किया जा रहा है।
इसी क्रम में प्रमुख रुप से तहसील बूढ़नपुर के ग्राम सभा कौडिया के किसान दुर्गेश एवं सगड़ी के ग्राम सभा छपरा सुल्तानपुर निवासी विपुल कुमार को रुपये 5000-5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। शेष 35 किसानों 2500-2500 रुपये जुर्माना अधिरोपित कर धनराशि संबंधित राजकोष में जमा कराई जा रहा है। डीडी कृषि ने बताया कि फसल की कटाई किए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सीजर एवं अर्थदंड की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानाें को किया जा रहा जागरूक : डीएम
डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि जिला, तहसील, विकास खंड एवं ग्रामस्तर पर गठित समितियों को सक्रिय करते हुए निरंतर क्षेत्र में चक्रमण कर किसानों को पराली एवं कूड़ा अपशिष्ट जलाने से होने वाली हानियों जैसे मृदा एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के प्रति जागरुक किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा समस्त विकास खंडों में एडीओ पंचायत कृषि द्वारा फार्मर रजिस्ट्री के शिविर में बैनर लगाकर किसानों को जागरुक किया जा रहा है।

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