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    यूपी की वो महिला जिसने लड़ी इंसाफ की लड़ाई, पति के हत्यारे को दिलाई आजीवन कारावास की सजा

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:28 PM (IST)

    अयोध्या में, विफला ने साढ़े तीन साल की लड़ाई के बाद अपने पति के हत्यारे को आजीवन कारावास दिलवाया। 17 मार्च 2022 को तारुन के केवलापुर में रामस्वारथ साहू ने सियाराम की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी, जब वह उसकी मां की मदद कर रहा था। अदालत ने रामस्वास्थ साहू को आजीवन कारावास और जुर्माना भरने का आदेश दिया।

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    जागरण संवाददाता, अयोध्या। करीब साढ़े तीन वर्षों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही विफला उर्फ विफना को आखिरकार न्याय मिल गया। उसने अपनी मजबूत पैरवी व कानून पर विश्वास रखते हुए पति के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा दिलायी। अपर सत्र न्यायाधीश नवम इंद्रजीत सिंह ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित रामस्वास्थ साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

    पत्नी के सामने ही पति को कुल्हाड़ी से काट उतारा माैत के घाट 

    घटना 17 मार्च 2022 की तारुन के ग्राम केवलापुर उर्फ तकमीनगंज की है। शासकीय अधिवक्ता अभय वैश्य के अनुसार विफना देवी ने थाना तारुन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर लगभग ढाई बजे वह अपने पति सियाराम के साथ खेत से गन्ने की पत्तियां लेकर घर लौट रही थी।

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    रामस्वारथ साहू के घर के सामने पहुंचने पर उसकी मां श्यामकली ने सियाराम से चारपाई बाहर रखाने के लिए कहा। जिस पर सियाराम उनकी मदद करने लगे, तभी अचानक रामस्वारथ साहू ने कुल्हाड़ी से उनके सिर व कनपटी पर कई वार कर दिए। सियाराम मौके पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। शोर मचाने पर गांव की अनारा देवी, दिलीप, रामनरेश, संदीप व अन्य लोग मौके पर पहुंचे।

    तब तक आरोपित फरार हो गया। सियाराम को अस्पताल ले जाने पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डा. मकसूदुल हसन ने अपने बयान में बताया कि मृतक के चेहरे व गले पर गंभीर चोटें थीं। खोपड़ी की हड्डी टूटी हुई थी तथा गले की हड्डी व श्वासनली भी टूटी पाई गई।