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    Bijli Bill Discount: बिजली बिल में मिलेगी बड़ी छूट, यूपी में अगले महीने से लागू होगी योजना

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:57 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन 1 दिसंबर से बिजली राहत योजना 2025-26 शुरू करेगा। इस योजना में बकाया बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी छूट मिलेगी। तीन चरणों में लागू इस योजना में पंजीकरण कराने पर मूल बकाया में भी अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह योजना 28 फरवरी तक चलेगी, पंजीकरण 2000 रुपये में होगा।

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    जागरण संवाददाता, अयोध्या। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए एक दिसंबर से बिजली राहत योजना 2025-26 लागू करने जा रहा है। यह योजना तीन चरणों में 28 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत बकाया बिल जमा करने के लिए पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को अधिभार (सरचार्ज) में शत प्रतिशत छूट मिलेगी, तो तीनों चरणों में अलग- अलग अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। योजना में पंजीकरण 2000 रूपये देकर कराना होगा।

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    राहत योजना का पहला चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को अधिभार में 100 प्रतिशत और पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर मूल बकाया में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। बकाया धनराशि का मासिक किश्तों में भी भुगतान हो सकेगा, लेकिन मूल बकाया में छूट कम मिलेगी।

    750 रूपये की मासिक किश्त पर मूल बकाया में दस प्रतिशत और 500 रूपये की किस्त पर पांच प्रतिशत की ही अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस योजना के लिए ऐसे उपभोक्ता ही पंजीकरण करा सकेंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले कनेक्शन लिया होगा और इसके बाद कभी बिल नहीं जमा किए होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने 31 मार्च से पहले तक बिल जमा किया हो, लेकिन इसके बाद लंबे समय से बिल नहीं जमा कर सके हैं।

    निगम के अधिकारियों के अनुसार योजना का दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी और तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। दूसरे चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 30 दिन में एकमुश्त भुगतान करने पर मूल बकाया में 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। साथ ही इन दोनों चरणों में भी अधिभार शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा।

    इस योजना के लिए ऐसे उपभोक्ता भी पात्र होंगे, जिनका कनेक्शन कट गया हो या रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) निर्गत हो या किसी भी न्यायालय में प्रकरण लंबित हो या विद्युत चोरी से संबंधित मामला लंबित हो। यद्यपि न्यायालय में लंबित मामलों में योजना का लाभ ले लेने के बाद उपभोक्ता को घोषणा पत्र देना होगा। पंजीकरण कराने के बाद तृतीय चरण की समाप्ति तक बकाया धनराशि न जमा करने वाले उपभोक्ता को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा।

    यहां हो सकेगा पंजीकरण :
    बिजली राहत योजना के लाभ के लिए पंजीकरण विभागीय खंड या उपखंड कार्यालय/कैश काउंटर, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, जनसेवा केंद्र, मीटर रीडर, विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर हो सकेगा। एक मोबाइल नंबर से दो पंजीकरण हो सकेगा। पंजीकरण के समय 2000 रूपये जमा करना होगा।