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    राममंदिर ट्रस्ट के नाम बैनामा कराने वालों ने भू-स्वामी के हड़पे 35 लाख रुपये, पांच के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा 

    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर बैनामा कराने वाले कुछ लोगों ने एक भू-स्वामी से 35 लाख रुपये हड़प लिए। इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में पहले भी सामने आए विवादों के बीच हुई है।

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    राममंदिर ट्रस्ट के नाम बैनामा कराने वालों ने भू-स्वामी के हड़पे 35 लाख रुपये।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट के नाम भूमि बैनामा कराने वालों ने भू-स्वामी के 35 लाख रुपये हड़प लिए। धनराशि न मिलने पर भू-स्वामी ने कोतवाली नगर में पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। आरोपितों में निरंकारपुर तकपुरा निवासी दिलीप कुमार वर्मा व उसका पिता रामचंदर वर्मा, जियनपुर निवासी अशोक कुमार वर्मा, अजय कुमार व बाग बिजैसी निवासी संतोष हैं। आरोपित प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं।

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    रीडगंज निवासी रोहित ने बताया कि उनकी एक भूमि रानोपाली में है। आरोपितों ने अच्छे दाम पर भूमि बिकवाने का झांसा देकर भूमि का अपने पक्ष में बैनामा करा लिया।

    इसके बाद उक्त भूमि को श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को चार करोड़ 82 लाख 24 हजार रुपये में बैनामा कर दिया। इस सौदे में आरोपितों ने रोहित के खाते में 65 लाख रुपये भेजवा कर शेष धनराशि अपने खाते में ले ली।

    इसके पीछे इनकम टैक्स की तकनीकी अड़चनों को कारण बताया गया। यह धनराशि बाद में खाते में भेजने का झांसा आरोपितों ने रोहित को दिया। रोहित ने उन पर विश्वास कर लिया। आरोप है कि काफी दिन बीत जाने के बाद रोहित ने आरोपितों ने अपने हिस्से की धनराशि मांगी, तो रुपये देने में आनाकानी की जाने लगी।

    गत 11 नवंबर को रोहित धनराशि की मांग लेकर अशोक कुमार के घर गया, जहां दिलीप भी उपस्थित था। रुपये मांगने पर दोनों ने रोहित से अभद्रता की और रुपये देने से मना कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

    रोहित के अनुसार विपक्षियों ने उनके हिस्से के 35 लाख रुपये हड़प लिए हैं। इसकी शिकायत पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर से की गई, जिसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ है।

    कोतवाल नगर अश्विनी पांडेय ने बताया कि डाक से मिले प्रार्थनापत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बैनामे की तिथि, भूमि का रकबा व अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए वादी को बुलाया गया है। वादी के बयान के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।