Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर में आग लगाने के मामले में पिता-पुत्र समेत चार को सजा, 20 साल की जेल और जुर्माना भी लगा

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 09:33 PM (IST)

    अयोध्या में आपसी विवाद में एक घर को आग लगाने के मामले में पिता-पुत्र समेत चार को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने भवानीफेर हंसराज और सुखदेव को आठ-आठ साल और कुलदीप को 20 साल की सजा सुनाई। आरोप था कि उन्होंने पहले शिकायतकर्ता को पीटा और फिर उसके घर में आग लगा दी। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया।

    Hero Image
    घर को आग के हवाले करने में दोषी पिता-पुत्र समेत चार को कारावास।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। आपसी विवाद में योजनाबद्ध तरीके से घर को आग के हवाले करने, मारपीट, गाली-गलौच व धमकाने समेत कई आरोपों में दोषी पिता-पुत्र समेत चार को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

    विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय प्रदीप कुमार सिंह ने दोषी भवानीफेर, उसके भाई हंसराज व सुखदेव को आठ-आठ साल तथा भवानीफेर के पुत्र कुलदीप को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। आरोपितों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

    आरोपितों ने पहले पीटा फिर घर में लगा दी आग

    शासकीय अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी के अनुसार शिकायतकर्ता त्रिभुवन ने 13 अप्रैल 2018 को खंडासा थाने में दस आरोपितों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। कहा कि 13 अप्रैल को कुलदीप, भवानीफेर, हंसराज, सुखदेव, अमरजीत, सोना, राममनोरथ, सहदेव, विनोद कुमार व जसकरन ने योजनाबद्ध तरीके से पहले तो उन्हें मारापीटा फिर घर को आग के हवाले कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आई। विवेचना के दौरान पुलिस ने अन्य आरोपितों की संलिप्तता न पाते हुए भवानीफेर, हंसराज, सुखदेव व कुलदीप के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय भेजा। घटना के आठ गवाह न्यायालय में परीक्षित हुए।

    पिता को चार साल तो बेटे को जेल में काटने होंगे 12 साल

    न्यायालय ने सभी को पूर्व में दोषसिद्ध करते हुए जेल भेज दिया था। सभी पर लगे आरोप सही पाए गए। दोषी भवानीफेर, हंसराज व सुखदेव को सभी धाराओं में सजा सुनाते हुए आठ-आठ साल की सजा सुनाई गई। इसी के साथ उन पर 27-27 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

    वहीं न्यायालय ने भवानीफेर के पुत्र कुलदीप को 20 साल की सजा तथा 77 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सभी की सजाएं साथ-साथ चलने के कारण भवानीफेर, हंसराज व सुखदेव को चार साल तो कुलदीप को 12 साल जेल में काटने होंगे। दोषियों पर लगे अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति मिलेगी।