औरैया में किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष का कारावास, कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपये अर्थदंड
औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र में सात साल पहले एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने दोषी नीलम को चार साल की कैद और जुर्माने की सजा दी। घटना 2018 में हुई थी जब आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़कर खेत में खींच लिया था। न्यायालय ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, औरैया। थाना अजीतमल क्षेत्र के अंतर्गत करीब सात वर्ष पूर्व एक किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी व्यक्ति नीलम को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि एक ग्राम निवासी वादी ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें लिखा कि दो दिसंबर 2018 को शाम पांच बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री अपनी चाची के साथ खेतों में शौच को गई थी। तभी गांव के नीलम पुत्र सुरेन्द्र वाल्मीकि ने बुरी नियत व छेड़खानी के उद्देश्य से पुत्री का हाथ पकड़ लिया व खेतों में खींच लिया।
आरोपित किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा। इस पर पीड़िता चिल्लाई तो लोगों के जुटने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय (पाक्सो अधिनियम) में चला।
अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम ने निर्णय सुनाया। जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी नीलम को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
सिविल कोर्ट एक माह तक बंद रहेंगे
जनपद न्यायालय के सभी दीवानी न्यायालय एक जून से एक माह के लिए बंद हो गए। एक जुलाई से पूर्ववत खुलेंगे। फौजदारी व एमएसी न्यायालय कार्य करते रहेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।