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    जिला कार्यक्रम अधिकारी को कार्यमुक्त करने का निर्देश

    By JagranEdited By:
    Updated: Tue, 26 Apr 2022 08:28 PM (IST)

    जिला कार्यक्रम अधिकारी को कार्यमुक्त के निर्देश दिए हैं।

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    जिला कार्यक्रम अधिकारी को कार्यमुक्त करने का निर्देश

    जिला कार्यक्रम अधिकारी को कार्यमुक्त करने का निर्देश

    जागरण संवाददाता, औरैया: एक महिला कर्मचारी की याचिका पर कोर्ट ने औरैया जिले के तैनात जिला कार्यक्रम अधिकारी को कार्यमुक्त के निर्देश दिए हैं। पीड़िता ने उत्पीड़न व भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रार्थनापत्र दिया था।

    बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत कर्मचारी सरोज पाल का स्थानांतरण औरैया से फतेहपुर जनपद 15 जून 2021 को किया गया था। स्थानांतरण के बाद महिला कर्मी ने दायर याचिका में बताया था कि जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) शरद अवस्थी पर मुख्य सेविका के बाबत एक शिकायत की थी, जिसकी वह गवाह है। गवाही देने से उसे रोकने के लिए डीपीओ ने उत्पीड़न किया और स्थानांतरण कराया। आरोप है कि उसकी साइट पर मासिक प्रगति सूची की फीडिंग में दो लाख 78 हजार की जालसाजी की गई, यह जांच लंबित है। 28 जून 2020 को डीपीओ का स्थानांतरण जालौन के लिए किया गया। लेकिन, स्थानांतरण रुकवा दिया गया। लगातार जांच प्रभावित की जा रही है। याचिका पर कोर्ट ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्थानांतरण के निर्देश दिए। साथ ही स्थानांतरण अधीन अधिकारी को यह भी लिखा कि जरूरत हो तो करें। यह कोई बाध्यता नहीं हैं। शरद अवस्थी ने बताया कि कोर्ट से हुए आदेश के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं। लगाए जा रहे आरोपों की जानकारी है। जिसकी जांच हो चुकी है। आरोप निराधार है।

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