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    UP में दो सगी बहनों के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

    औरैया में दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी शंकर उर्फ नरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने दिया है। बता दें कि डेढ़ साल पहले लड़कियों का अपहरण हुआ था।

    By ashok trivedi Edited By: Sakshi Gupta Updated: Mon, 09 Dec 2024 06:45 PM (IST)
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    किशोरियों से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। (प्रतीकात्मक तस्वीर) जागरण।

    जागरण संवाददाता, औरैया। औरैया के थाना सहार क्षेत्र में डेढ़ वर्ष पूर्व दो किशोरियों के अपहरण व उनके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी शंकर उर्फ नरेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने दिया है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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    दो किशोरियों को किया गया था अगवा

    मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना सहार में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें लिखा था कि उसकी दो सगी बहनें 26 जुलाई 2023 को घर से सरकारी अस्पताल तरा पुर्वा के लिए निकली थीं। देर रात तक दोनों बहनें अपने घर पर नहीं पहुंची। घरवालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन किशोरियों का कहीं पर भी पता नहीं चल सकता था।

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    परिजनों ने रिश्तेदारों व पड़ोसियों के पास बहनों की खोज की थी

    परिजनों ने आसपास के लोगों, दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां भी पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पता चला कि ग्राम पहाड़पुर निवासी शंकर पाल दोनों बहनों को बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामले का खुलासा 28 जुलाई 2023 को किया।

    वकील ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की बहस की थी

    आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) में हुई। अभियोजन को ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मुदुल मिश्र ने दो किशोरियों के साथ घृणित अपराध करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की।

    कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया

    सोमवार यानी 9 दिसंबर को अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट का कहना है कि अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िताओं के परिजनों को अदा करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया। अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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