Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला यात्री से दुष्कर्म के दोषी बस हेल्पर को 10 वर्ष का कारावास, साढ़े तीन साल पुराने मामले में फैसला

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    औरैया में साढ़े तीन साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने बस हेल्पर को महिला यात्री से दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे 10 व ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र में करीब साढ़े तीन साल पहले दर्ज हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीक उद्दीन ने दोषी चित्तीदार उर्फ कुंवर सिंह यादव को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कुंवर कानपुर देहात के थाना डेरापुर बलाई बड़ी विहार धार का निवासी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रभूषण तिवारी ने बताया कि पीड़िता ने सदर कोतवाली में यह मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसमें लिखा कि 22 मार्च 2023 को वह अपनी ससुराल जालौन जा रही थी। रास्ते में कानपुर के आगे सचेंडी में सवारी बदल कर बस का इंतजार कर रही थी।

    इसी समय शाम सात बजे एक प्राइवेट बस रुकी। गेट पर खड़ा परिचालक औरैया-अकबरपुर चिल्ला रहा था। वह औरैया आने के लिए बस में बैठ गई। बस रात 8.30 बजे औरैया पहुंची तो बस के हेल्पर कुंवर सिंह यादव ने कहा कि रात हो गई है, कहां जाओगी।

    बस में रुक जाओ, मैं तुम्हे यहां खाना खिलवा दूंगा, तुम सुबह चली जाना। उसके विश्वास में आकर बस में रुक गई। रात एक बजे कुंवर सिंह आया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब मैंने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देकर जबरन बुरा काम किया। सुबह वह थाने में रिपोर्ट लिखाने आई।

    पुलिस ने आरोपित चित्तीदार उर्फ कुवर-सिंह यादव के खिलाफ मामला पंजीकृत किया व विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। यह मामला अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीक उद्दीन के समक्ष चला तथा बुधवार को इसका निर्णय सुनाया।

    इसके पूर्व अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी ने महिला के साथ किए गए इस अपराध पर बड़ी सजा दिए जाने की बहस की। जिससे संतुष्ट न्यायालय ने सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।