मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका: विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में है, तो पंचायत में बन जाएगा वोट
Amroha News अमरोहा में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। बीएलओ पंचायत और विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का मिलान कर रहे हैं। यदि किसी का नाम पंचायत सूची में नहीं है लेकिन विधानसभा सूची में है तो बीएलओ उसका नाम पंचायत सूची में जुड़वाएंगे। यह अभियान 29 सितंबर तक चलेगा।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। यदि आपका नाम पंचायत सूची में नहीं है। विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीएलओ विस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम के आधार पर ही आपका नाम पंचायत की सूची में दर्ज करेंगे। इसके लिए आप से आवेदन भरवाएंगे। यदि नाम गलत है तो उसको संशोधित करवाएंगे। 29 सितंबर तक पंचायतों में निर्वाचक नामावली का वृहद पुनरीक्षण अभियान चलेगा।
जिले में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है
जिले की 576 पंचायतों में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। जिसमें बीएलओ घर-घर जाकर वोट बनाने, नाम संशोधन करने, मृतकों के नाम मतदाता सूची से हटाने व स्थानांतरित व्यक्तियों का नाम कटवाने का कार्य कर रहे हैं। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए अलग ही व्यवस्था की है।
बीएलओ को पंचायत की मतदाता सूची के साथ विस क्षेत्र की सूची भी दी गई
पहले बीएलओ के पास सिर्फ पंचायतों की मतदाता सूचियां होती थीं लेकिन, अबकी बार उनको विधानसभा क्षेत्र की पंचायत वार मतदाता सूची भी उपलब्ध कराई गई है। यदि किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में है और पंचायत की सूची में नहीं है, तो उसके आधार पर बूथ लेबल आफिसर व्यक्ति का नाम पंचायत सूची में जुड़वाने का कार्य करेंगे।
दोनों का अवलोकन कर नए मतदाताओं के बनेंगे वोट
इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेंगे। बाकायदा उनका आवेदन वोट जुड़वाने के लिए करवाएंगे। जिसके लिए सभी बीएलओ को निर्देशित कर दिया गया है। यहां बता दें कि पुनरीक्षण अभियान के लिए 797 मतदान केंद्रों के हिसाब से 797 बीएलओ तैनात किए गए हैं। हर केंद्र पर एक बीएलओ की तैनाती की गई है। न्याय पंचायत वार 48 सुपरवाइजर लगाए गए हैं।
प्रत्येक बीएलओ को पंचायतों की मतदाता सूची के साथ-साथ विधानसभा क्षेत्र की सूची भी प्राप्त कराई गई है। उनके बस्ते में दोनों सूचियां रखी गई हैं। पंचायत की मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है और विस क्षेत्र की सूची में है। ऐसे व्यक्ति पंचायत की सूची में अपना वोट जुड़वा सकते हैं। − कल्लू सिंह, जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी
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