मां के हत्यारे बेटे को 10 साल की कैद, कोर्ट ने 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अदालत ने मां के हत्यारे बेटे को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अदालत ने मां के हत्यारे बेटे को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना देहात थाना क्षेत्र के गांव लतीफपुर की है। यहां रहने वाले किसान डोरी सिंह का बेटा धर्मवीर सिंह नशे का आदी था। 5 जून 2019 की रात धर्मवीर शराब के नशे में लोगों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान पिता डोरी सिंह ने ग्रामीणों की मदद से धर्मवीर को चारपाई से बांध दिया था।
रात में बेटे को चारपाई से बंधा देखकर उसकी मां लालवती मौके पर पहुंची थी तथा रस्सी खाेलकर धर्मवीर को मुक्त कर दिया था। परंतु रस्सी से खुलते ही धर्मवीर ने डंडा लेकर अपनी मां लालवती की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। बचाने आए पिता डोरी सिंह को भी बुरी तरह पीटा।
बुजुर्ग दंपती के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। माता-पिता की पिटाई करने के बाद धर्मवीर मौके से भाग गया था। ग्रामीणों ने घायल डोरी सिंह और उनकी पत्नी लालवती को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां लालवती की मौत हो गई थी। इस मामले में डोरी सिंह की तहरीर पर बेटे धर्मवीर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने धर्मवीर को जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था।
अब इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए धर्मवीर को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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