फैसल की मौत के मामले में टीचर प्रेमिका समेत चार लोगों पर दर्ज होगी FIR, अप्रैल में हुई थी मौत
अमरोहा में अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक फैसल की मौत के मामले में उसकी प्रेमिका समेत चार लोगों पर एफआईआर का आदेश दिया। परिवार का आरोप है कि फैसल को जहर देकर मारा गया। अदालत ने पुलिस को सात दिन में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा। शिक्षिका पर फैसल से पैसे लेने और दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने का आरोप है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित निजी शिक्षक फैसल की मौत के मामले में उसकी शिक्षक प्रेमिका समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। फैसल के स्वजन ने उन पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। साथ ही अदालत ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई रिपोर्ट सात दिन के भीतर पेश करने को कहा है।
नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव बीलना निवासी अशरफ अली का बेटा मोहम्मद फैसल कस्बा के एक इंटर कालेज में संविदा शिक्षक के पद पर तैनात था। आरोप है कि फैसल को स्कूल में ही पढ़ाने वाली महिला शिक्षक ने प्रेमजाल में फंसा लिया था। दोनों ने चोरी छुपे निकाह भी कर लिया था तथा उनका संयुक्त खाता भी था।
उनका आरोप है कि शिक्षिका ने फैसल से 10 लाख रुपये भी लिए थे तथा फैसल से एक प्लाट खरीदवा कर अपने नाम कर लिया था। बाद में दोनों के बीच पैसे व प्लाट को लेकर विवाद हुआ तो प्रेमिका ने नौगांवा सादात पुलिस से हमसाज होकर फैसल के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। जिसमें जेल भी गया था। कई बार दुष्कर्म के झूठे मुकदमे को लेकर फैसल ने कई बार शिक्षिका से समझौता करने का प्रयास किया था, लेकिन वह नहीं मानी थी। 19 अप्रैल 2025 को फैसल स्कूल गया था तथा शिक्षिका को समझाने का प्रयास किया था।
आरोप लगाया कि शिक्षिका ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर फैसल को जबरन पकड कर उसे जहर खिला दिया था। जोकि शाम को गांव पीलाकुंड के जंगल में पड़ा मिला था। फैसल ने अपनी मां को काल कर कहा था कि यह लोग उसे मार देंगे। स्वजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहा फैसल की मौत हो गई थी।
पिता अशरफ ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस पर उन्होंने अदालत की शरण ली थी। गुरुवार को अदालत न इस मामले में आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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