अवैध संबंधों का पता चलने पर की थी पत्नी की बेरहमी से हत्या, कोर्ट ने पति को सुनाई उम्रकैद की सजा
अमरोहा में एक अदालत ने अवैध संबंध के चलते पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने पहले इसे दहेज हत्या का मामला बताया था लेकिन अदालत ने गवाहों के बयान के बाद इसे हत्या माना। दोषी पति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने यह फैसला Jyotibaphoole Nagar news के तहत सुनाया है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अदालत ने अवैध संबंध में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि पुलिस ने मामले को दहेज हत्या का दर्शा कर चार्जशीट दाखिल की थी और प्रेमी को भी आरोपित बनाया। अदालत ने प्रेमी व चिकित्सक की गवाही के बाद मामले को हत्या का मानते हुए सुनवाई की थी।
आदमपुर थानाक्षेत्र के गांव ओगपुर निवासी ताराचंद ने अपनी पौत्री पूजा की शादी क्षेत्र के गांव दरियापुर तुगन नितेश के साथ 2018 में की थी। नितेश नौटंकी में काम करता था। उनके परिवार में दो बेटी भी हैं। नितेश दहेज के लिए पूजा के साथ मारपीट करता था। इस दौरान पूजा व नितेश के परिवार के सचिन के बीच प्रेम संबंध बन गए थे।
12 मार्च 2023 को भी नितेश नौटंकी में काम करने गया था। इसी दौरान सचिन पूजा के पास मिलने आ गया था। परंतु नितेश समय से पहले ही अचानक घर लौट आया था। जिस पर पूजा ने सचिन को चारपाई के नीचे छुपा दिया था। परंतु नितेश ने दोनों को पकड़ लिया था। दोनों की पिटाई की थी। इसी बीच सचिन तो वहां से भाग निकला था। परंतु नितेश ने रातभर पूजा की पिटाई की थी तथा गला दबाकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में मायके वालों ने 13 मार्च नितेश व सचिन के विरुद्ध दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पूजा के शरीर पर पिटाई के 14 निशान मिले थे तथा गला दबाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने पहले नितेश को जेल भेज दिया था तथा बाद में सचिन ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को सारा घटनाक्रम भी बताया था तथा नितेश द्वारा हत्या करने की बात बताई थी। परंतु बाद में पुलिस ने विवेचना के दौरान सचिन का नाम निकाल कर दहेज हत्या में चार्जशीट दाखिल की थी।
पुलिस की लापरवाही यह भी रही थी कि चश्मदीद रहे सचिन को ही नहीं बल्कि सचिन के साथ हुई मारपीट का मेडिकल करने वाले चिकित्सक को भी गवाह नहीं बनाया था। फिलहाल नितेश जमानत पर जेल से बाहर था। अब यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी संजीव कुमार ने सुनवाई के दौरान पुलिस की लापरवाही को अदालत में उजागर किया। जिस पर अदालत ने मृतका के प्रेमी सचिन और चिकित्सक के भी बयान भी दर्ज कराए। जिस पर अदालत ने पूजा की मौत को दहेज हत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया।
शुक्रवार को सुनवाई करते हुए नितेश को हत्या का दोषी माना तथा उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजीसी ने बताया कि दोषी पति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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