अमरोहा 1 लाख की रिश्वत मामले में सीबीआई की चार्जशीट, सीजीएसटी निरीक्षक और अधिवक्ता को नहीं मिली जमानत
अमरोहा में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में सीजीएसटी निरीक्षक और अधिवक्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दोनों पर एक व्यापारी से पेनल्टी नोटिस रद्द कराने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। यह कार्रवाई व्यापारी गौरव सिरोही की शिकायत पर की गई थी जिसमें कर अधीक्षक निशान सिंह माली और अधिवक्ता अमित खंडेलवाल पर रिश्वत मांगने का आरोप था।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। कारोबारी का पेनॉल्टी नोटिस खत्म कराने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय कर विभाग के अधीक्षक व जीएसटी के अधिवक्ता के मुकदमे में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।
वहीं सीबीआइ कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। यह कार्रवाई सीबीआई गाजियाबाद यूनिट ने अमरोहा निवासी कारोबारी गौरव सिरोही की शिकायत पर नौ जून 2025 को अमरोहा व गजरौला में की थी।
आरोप है कि इसी दौरान नोटिस को खत्म करने के लिए कर अधीक्षक निशान सिंह माली ने चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। अधिवक्ता अमित खंडेलवाल भी कर अधीक्षक से हमसाज हो गए थे। चार लाख के एवज में दोनों को व्यापारी से एक लाख रुपए लेते गिरफ्तार किया था।
ये था मामला
अमरोहा के केंद्रीय कर कार्यालय की ओर से कारोबारी को चार लाख रुपए के कर का नोटिस जारी किया गया था। इसे निपटाने के लिए कारोबारी पर दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि कर अधीक्षक निशान सिंह माली के साथ जीएसटी के अधिवक्ता अमित खंडेलवाल ने कारोबारी से सौदेबाजी कर ली। परेशान होकर कारोबारी ने सीबीआइ अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने रिश्वत मांगने वालों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया। तयशुदा योजना के मुताबिक सोमवार को कारोबारी पैसे लेकर केंद्रीय कर कार्यालय आए। वहां निशान सिंह माली व अमित खंडेलवाल मौजूद थे। कारोबारी के पीछे सीबीआइ टीम थी। टीम ने कारोबारी से एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
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