किसान की हत्या में पूर्व प्रधान पति समेत चार को उम्रकैद, तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमरोहा में अदालत ने किसान को गोली मारकर हत्या करने के मामले में पूर्व प्रधान के पति समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चुनावी रंजिश के साथ ही जानलेवा हमला के मामले में फैसला न करने की रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया था। चारों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अदालत ने किसान को गोली मारकर हत्या करने के मामले में पूर्व प्रधान के पति समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चुनावी रंजिश के साथ ही जानलेवा हमला के मामले में फैसला न करने की रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया था। चारों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना 25 फरवरी 2022 को सैदनगली थाना क्षेत्र में हुई थी। संभल जनपद के नखासा थानाक्षेत्र के गांव ईसापुर सुनवारी निवासी सगे भाई जयदेव शर्मा व राजीव शर्मा गांव के ही सोमपाल के साथ हसनपुर आए थे। यहां पूर्व विधायक के आवास पर उनके गांव के भगवानशरन की बेटी प्रियंका की हत्या के मुकदमे में फैसले को लेकर पंचायत चल रही थी।
शाम को करीब पांच बजे जयदेव शर्मा, राजीव शर्मा और सोमपाल बाइक पर सवार होकर ढबारसी से होते हुए घर जा रहे थे। जब वह सैदनगली थाना क्षेत्र में पांडली से सिरसा रोड पर पहुंची तो बाइक सवार दो बदमाशों राजीव शर्मा की पेट में गोली मार दी थी। बाद में बचने के लिए भागते समय बदमाशों ने उन्हें पक़ड़ कर कनपटी पर भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में जयदेव शर्मा ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विवेचना के दौरान गांव के ही सोमपाल, कुंवरपाल, विकास और विजेंद्र के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया था। फिलहाल चारों जमानत पर जेल से बाहर थे। अब इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में विचाराधीन थी।
बुधवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए हत्या करने का सोमपाल, कुंवरपाल, विजेंद्र और विकास को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। गुरुवार को इस मामले में अदालत ने चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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