रिफाइंड और पामोलीन आयल से बना रहे पनीर, दूध में पड़े मिले मक्खी-मच्छर; डेयरी संचालक सहित तीन गिरफ्तार
अमरोहा में खाद्य विभाग ने मिलावटी पनीर और दूध बनाने वाली डेयरी पर छापा मारा। रिफाइंड और पामोलीन तेल से पनीर बनाया जा रहा था और दूध में मक्खी-मच्छर मिले। डेयरी संचालक सहित तीन लोग गिरफ्तार हुए। मौके पर 500 लीटर दूध नष्ट किया गया और पनीर रिफाइंड तेल क्रीम और मिल्क पाउडर जब्त किया गया।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। औद्योगिक नगरी में खाद्य सामग्री तैयार करने के नाम पर सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। हाल ही में प्रतिबंधित सरसों व रिफाइंड का तेल पकड़ने की कार्रवाई को भूले नहीं थे कि अब एक डेयरी पर मिलावटी पनीर व दूध पकड़ा गया है।
वहां पर रिफाइंड और पामोलीन आयल से पनीर तैयार किया जा रहा था और दूध में मक्खी और मच्छर पड़े हुए मिले हैं। इस पर प्राथमिकी दर्ज कर डेयरी संचालक सहित तीन को गिरफ्तार कर चालान भी किया है।
शुक्रवार को खाद्य सहायक आयुक्त विनय कुमार को सूचना मिली गजरौला क्षेत्र में फाजलपुर फाटक के पास इरफान निवासी गांव मोहरका पट्टी थाना गजरौला अपने भाई इंशाल्लाह एवं नौकर चमन निवासी कुदैनी चक के साथ अपमिश्रित दूध से अवैध पनीर व खाद्य पदार्थ बना रहे हैं।
सहायक आयुक्त विनय कुमार अपनी टीम एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां पर दूध में मक्खी-मच्छर पाए गए। सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर खाद्य कारोबारकर्ता को चेतावनी देते हुए 500 लीटर दूध को नष्ट करा दिया गया।
50 किलो पनीर, 11 लीटर रिफाइंड, पामोलीन आयल, लगभग 12 किलो क्रीम, मिल्क पाउडर लगभग पांच किलो मौके पर मिले। डेयरी संचालक ने रिफाइंड और पामोलीन तेल एवं मिल्क पाउडर से दूध में मिलावट कर पनीर बनाने की बात स्वीकार की है।
सभी सामग्री को नष्ट करवाते हुए पांच नमूने भी लिए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान ने बताया कि अवैध रूप से पनीर बनाने की फैक्ट्री को संचालित करने वाले इरफान एवं इंशाअल्लाह एवं चमन का चालान किया गया है।
गजरौला में डेयरी पर जिस पदार्थ को मिलाकर पनीर को बना रहे थे। वो, सेहत के लिए खतरनाक है। डेयरी संचालक ने एक महीने पहले पंजीकरण कराया था। उसे अब रद कर दिया गया है। जो, सैंपल लिए गए हैं। उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई होगी। बाकी मौके पर मिले मिलावटी दूध, पनीर आदि को नष्ट कराया गया।
-विनय कुमार, सहायक आयुक्त खाद्य विभाग, अमरोहा।
12 वाद किए गए दायर, पांच लाख का जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय विनय कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई से पहले पनीर एवं दूध के नमूनों को मानक के अनुरूप न पाये जाने पर न्याय निर्णयक अधिकारी अमरोहा के न्यायालय में 12 वाद दायर किए गए हैं।
सभी प्रकरण में पनीर निर्माता एवं दूध डेरी मालिकों के विरूद्ध कुल 12 मुकदमें न्यायालय अपर जिलाधिकारी अमरोहा में दायर हैं। अवमानक खाद्य पदार्थ निर्माण अथवा विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत 5 लाख रूपये तक अर्थदंड का प्राविधान है। दूध अथवा दुग्ध पदार्थों में विजातीय वसा या कोई अपमिश्रक हानिकारक पदार्थ की मिलावट पाये जाने पर अर्थदंड के साथ-साथ कारावास की सजा का भी प्राविधान है।
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