अमरोहा : मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया इतना जुर्माना
अमरोहा में मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया। इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है और समाज में एक कड़ा संदेश गया है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अदालत ने मूकबधिर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला गजरौला थानाक्षेत्र के एक गांव का है। 31 अगस्त 2021 की दोपहर गांव में रहने वाले किसान की की नाबालिग बेटी घर में सो रही थी। किशोरी मूक बधिर है। घर के पास स्थित झोपड़ी में किशोरी की भाभी भी सो रही थी। गांव का ही रहने वाले धर्मवीर घर में घुस गया तथा किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चीखने की आवाज सुनकर उसकी भाभी जाग गई तथा मौके पर पहुंची। जिसे देख कर धर्मवीर भाग निकला।
भाभी ने दी थी तहरीर
इस मामले में किशोरी की भाभी की तहरीर पर धर्मवीर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने धर्मवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह उसी समय से जेल में बंद हैं तथा जमानत नहीं मिल सकी थी। अब इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही थी।
गुरुवार को अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए धर्मवीर सिंह को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी संजीव चौधरी पैरवी ने बताया कि अदालत ने धर्मवीर सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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