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    तिगरी मेला दोहरा हत्याकांड: 12 साल बाद 6 आरोपियों को मिली सजा, उम्रकैद के साथ 6.60 लाख रुपये का जुर्माना

    Updated: Fri, 30 Aug 2024 05:36 PM (IST)

    तिगरी मेले में 12 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और बारह साल बाद छह आरोपियों को सजा मिली है। न्यायालय ने मामले के छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह लाख 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना नवंबर 2012 में गजरौला थाना क्षेत्र के गांव तिगरी में लगे गंगा मेले में हुई थी।

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    दोहरे हत्याकांड में छह आरोपियों को उम्रकैद (प्रतिकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी मेले में 12 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में अदालत ने सभी छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 6.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    यह घटना नवंबर 2012 को गजरौला थाना क्षेत्र के गांव तिगरी में लगे गंगा मेले में हुई थी। मेले में मुरादाबाद जनपद के थाना छजलैट क्षेत्र के गांव मघी निवासी शीशपाल सिंह अपने परिवार के साथ आए थे। उनके परिवार के टेंट के पास ही रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव घंसूरपुर निवासी गुरदेव, अमरजीत सिंह, कमल सिंह, वीरेंद्र सिंह, अरविंद और गांव चकमजिदपुर निवासी जयवृत सिंह के टेंट लगे थे।

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    शराब में जहर देकर मार दिया 

    27 नवंबर 2012 की शाम को सभी लोग शीशपाल सिंह के बेटे प्रिंस व रिश्तेदार नवनीत को नहाने के बहाने टेंट से अपने साथ ले गए थे। सभी लोगों ने प्रिंस व नवनीत को शराब में जहर देकर मार दिया था तथा दोनों के शव रात में गंगा में बहा दिए थे। वापस न लौटने पर शीशपाल व अन्य स्वजन ने सभी आरोपितों से पूछताछ की थी लेकिन उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया था।

    लिहाजा शीशपाल सिंह ने मेला कोतवाली में दोनों की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। परंतु इसी दौरान 28 नवंबर को गंगा में प्रिंस और नवनीत के शव बरामद हुए थे। पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक रिपोर्ट में शराब में जहर की पुष्टि होने के बाद भी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिस पर शीशपाल ने अदालत की शरण ली थी।

    जमानत पर जेल से आ गए थे बाहर

    बाद में अदालत के आदेश पर पुलिस ने गुरुदेव, अमरजीत सिंह, कमल, वीरेंद्र, अरविंद और जयवृत सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। सभी को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे।

    अब इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय अरविंद कुमार शुक्ला की अदालत में चल रही थी। 27 अगस्त (मंगलवार) को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए सभी छह लोगों को दोषी करार दिया था।

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    तीनों दोषियों ने भी अदालत के समक्ष समर्पण

    सुनवाई के दौरान गुरुदेव, अमरजीत और वीरेंद्र अदालत में मौजूद थे, लिहाजा उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। जबकि इस दौरान गैरहाजिर रहे कमल, अरविंद और जयवृत सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। परंतु बाद में तीनों दोषियों ने भी अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया था।

    अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने बताया कि आज शुक्रवार को अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए सभी छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 6.60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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