शराब व्यवसायी की डेढ़ करोड़ की संपत्ति कुर्क
अमेठी-प्रतापगढ़ के एसडीएम व पुलिस की संयुक्त टीम ने शराब व्यवसायी की भूमि व तीन मंजिला मकान में ताला लगाकर किया सील

अमेठी : जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार को एसडीएम और सीओ ने प्रतापगढ़ जिले के किठावर निवासी शराब व्यवसायी की डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। डीएम ने पूर्व में गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए आरोपित का मकान व भूमि कुर्क करने का आदेश दिया था। जिस पर अमेठी-प्रतापगढ़ के एसडीएम व पुलिस की संयुक्त टीम ने शराब व्यवसायी पर कार्रवाई की है।
एसडीएम प्रीति तिवारी, सीओ मनोज यादव प्रतापगढ़ जिले के एसडीएम सीओ सिटी, अंतू पुलिस के साथ शराब व्यवसायी भीमसेन सिंह उर्फ राजू के घर पूरब गांव पहुंचे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भीम सेन सिंह उर्फ राजू सिंह कई दशकों से शराब का कारोबार करते आ रहे हैं। अमेठी कोतवाली में भीमसेन उर्फ राजू की अवैध शराब की फैक्ट्री व गैर प्रांत की शराब भी पकड़ी गई थी। इसी मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने आठ जून 2022 को यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भीमसेन सिंह उर्फ राजू के तीन मंजिला मकान और आठ बिस्वा भूमि कुर्क करने का आदेश दिया था। दोपहर बाद एसडीएम, सीओ, कोतवाल अमेठी उमाकांत शुक्ला, एसओ पीपरपुर, तहसीलदार अमेठी और प्रतापगढ़ सीओ सिटी अभय पांडेय, अंतू थाना प्रभारी कमलेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ शराब व्यवसायी के किठावर बाजार स्थित उनके घर पहुंची। घर पर कोई भी सदस्य नहीं था। पुलिस ने शराब व्यवसायी के तीन मंजिला मकान और उसके पीछे की करीब आठ बिस्वा भूमि जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ 45 लाख 49 हजार की संपत्ति में ताला लगाकर सील कर बोर्ड लगा दिया। एसडीएम प्रीति तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर मकान और एक भूमि के कुर्की की कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ जिले के अधिकारियों ने कार्रवाई में सहयोग किया।
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