अमेठी में मेडिकल एजेंसी संचालक नहीं दे पाए 1500 कोडीन युक्त कफ सीरप का ब्यौरा, लाइसेंस निलंबित
अमेठी में एक मेडिकल एजेंसी संचालक 1500 कोडीन युक्त कफ सीरफ का ब्यौरा देने में विफल रहे, जिसके बाद उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने ...और पढ़ें

मेडिकल एजेंसी संचालक नहीं दे सके 1500 कोडीन युक्त कफ सिरफ का ब्यौरा।
संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। मेडिकल एजेंसी पर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरफ की बिक्री का मामला सामने आया गया। अभियान के तहत बीते आठ दिसंबर को औषधि निरीक्षक द्वारा छापामारी की गई थी। छापामारी में एक एजेंसी द्वारा लगभग 1500 बोतल कोडीन कफ सिरप थोक में खरीदने का ब्यौरा मिला, लेकिन जिस फुटकर विक्रेता को बेचा गया।
उसका सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं पाया गया। जिसके बाद संबंधित थोक विक्रेता और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ब्लॉक के निकट स्थित रंजन मेडिकल स्टोर एवं एजेंसी से कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर बिक्री की गई थी। सप्लाई चैन की जांच करने पर यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त मेडिकल एजेंसी संचालक द्वारा कोडीन की 1500 बोतल शाहमऊ स्थित पीयूष मेडिकल स्टोर को बेची गई है।
वहां से विभिन्न लोगों को बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के कोडीन कफ सिरप बेचे जाने की बात सामने आई है। जिससे इसके दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। औषधि निरीक्षक कमलेश मिश्रा ने बताया कि रंजन मेडिकल स्टोर द्वारा थोक में खरीद के ब्यौरे में 1500 शीशी दर्ज है।
बताया कि कोडीन कफ सिरप की मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम होने के कारण एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज नहीं किया गया है।
हालांकि यह गंभीर नियम उल्लंघन की श्रेणी में आता है। दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनके लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
औषधि निरीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले भर में अवैध और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बिना वैध पर्चे के कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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