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    Ambedkar Nagar: शहर की सुंदरता के लिए नई व्यवस्था लागू, बिना अनुमति के होर्डिंग और पोस्टर लगाने पर जुर्माना

    Updated: Sun, 07 Sep 2025 02:55 AM (IST)

    अंबेडकरनगर में अब त्योहारों पर बिजली के खंभों और सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगाने के लिए नगर पालिका और पावर कारपोरेशन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर जुर्माना लगेगा और होर्डिंग जब्त की जाएगी। यह नई व्यवस्था शहर की सुंदरता जनसुरक्षा और आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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    बिना अनुमति के होर्डिंग का पोस्टर लगाने पर जुर्माना। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। शारदीय नवरात्र, दीपावली, विजयदशमी, छठपूजा, होली आदि त्योहार एवं महापर्व पर बिजली के खंभे और शहर के सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग व बैनर लगाने के लिए नगर पालिका व पावर कारपोरेशन की अब अनुमति लेना होगा। बिना अनुमति के होर्डिंग का पोस्टर लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। होर्डिंग जब्त होगी।

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    शहर की सुंदरता, जनसुरक्षा तथा आय बढ़ाने के लिए होर्डिंग्स पर नई व्यवस्था लागू की है। अब कोई भी भवन स्वामी निकाय की अनुमति व एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लिए बिना अपने भवन व परिसर में विज्ञापन बोर्ड एवं होर्डिंग नहीं लगा सकेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अव्यवस्थित व खतरनाक तरीके से लगाए जा रहे होर्डिंग्स पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    होर्डिंग लगाने से पहले आवेदन नगर पालिका परिषद कार्यालय में करना होगा। एनओसी जारी होने के बाद ही विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रक्रिया में उस स्थान की सुरक्षा, आसपास के क्षेत्र की स्थिति और बिजली की लाइनों की निकटता की जांच की जाएगी।

    इसके जरिए पारदर्शिता बनी रहेगी और अव्यवस्थित ढंग से लगे विज्ञापनों पर नियंत्रण हो सकेगा। बिना इजाजत लगे तहसील तिराहा, फवारा तिराहा, पटेल नगर बसखारी रोड, अयोध्या मार्ग शहर के अन्य स्थलों पर निजी कंपनियों, स्कूलों व संस्थानों के होर्डिंग्स, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी बिना अनुमति के गलियों व सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए हैं।

    जिसको हटाने के लिए नगर पालिका टीम ने शनिवार को अभियान शुरू किया मालीपुर रोड दोस्त रोड, गांधी चौक, लोहा मंडी, फवारा तिराहा, संघतिया पटेल नगर सहित स्थान पर पुरानी होर्डिंग को उतारा गया।

    अधिशासी अधिकारी बीना सिंह ने बताया कि बिजली के खंभे व सार्वजनिक स्थानों होर्डिंग लगाने के लिए पावर अनुमति लेना होगा। बिना अनुमति के कोडिंग लगते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा।

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