ग्राम विकास अधिकारियों को बड़ी राहत, मिलेगा राज्य कर्मचारी का दर्जा, प्रदेश भर में हो सकेगा ट्रांसफर
ग्राम विकास अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है! अब उनका स्थानांतरण प्रदेश स्तर पर हो सकेगा क्योंकि सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली-2025 को मंजूरी दे दी है। वीडीओ का कैडर जिला स्तर से राज्य स्तर पर होने से उन्हें पूरे प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। नई नियमावली में कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है।

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। ग्राम विकास अधिकारियों को अब प्रदेश स्तर पर स्थानांतरण की सुविधा मिलने वाली है। सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के राज्य स्तरीय कैडर पर मुहर लगा दी है। सरकार की कैबिनेट बैठक में ग्राम्य विकास अधिकारी सेवा नियमावली-2025 को स्वीकृति मिली है।
इसमें वीडीओ का कैडर जिलास्तर से राज्य स्तर कर दिया गया है। नियमावली लागू होने से अब इन अधिकारियों का स्थानांतरण प्रदेश के किसी भी जिले में किया जा सकेगा।
ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रादेशिक विकास सेवा के प्रथम पद ग्राम विकास अधिकारी की अहम भूमिका होती है। इसके लिए 1980 में उप्र ग्राम्य विकास (ग्राम सेवक) सेवा नियमावली लागू की थी, तब यह पद ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था। इसके बाद वर्ष 1981 के शासनादेश में यह पदनाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया, परंतु में नियमावली में वही पदनाम चल रहा था।
कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक
ग्राम विकास अधिकारी के नियमावली में पहले शैक्षिक योग्यता में विज्ञान या कृषि के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा निर्धारित थी। अब सरकार ने नई नियमावली में इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार से मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की शैक्षिक योग्यता निर्धारित किया है। नई सेवा नियमावली में अब ग्राम विकास अधिकारी के लिए कंप्यूटर संचालन में नीलेट का कंप्यूटर ज्ञान में सीसीसी प्रमाणपत्र की व्यवस्था किया है।
घर वापसी का अवसर
चयन के दौरान अपने जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनाती पाए ग्राम विकास अधिकारियों को उक्त शासनादेश के लागू होते ही अपने घर वापसी का मौका मिलेगा। अभी तक जिलास्तर की सेवा होने से जिले के अंदर ही स्थानांतरण की सुविधा मिलती थी। जिला विकास अधिकारी सुनील तिवारी ने कहा कि कैबिनेट मंजूरी मिलने जानकारी हुई है। शासनादेश का इंतजार है।
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