एससी/एसटी के मुकदमे में सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष की सजा, अदालत ने लगाया जुर्माना
अंबेडकरनगर में एससी/एसटी एक्ट के एक मुकदमे में दो सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/एससी/एसटी एक्ट न्यायालय न ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारने-पीटने के आरोपित सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष का कारावास तथा सात-सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त भुगतना होगा।
कोतवाली के कोटवा मोहम्मदपुर के अनुसूचित जाति के रामजीत वर्ष 2010 में अपने खेत में काम कर रहे थे। गांव के सगे भाई रामशकल व झिनकू पूरे परिवार के साथ ट्रैक्टर भी लेकर पहुंचे और उनका खेत जोतना शुरू कर दिए। मना करने पर मारा-पीटा।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सगे भाइयों पर केस दर्ज किया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दोनों भाइयों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया।
सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी सुदीप मिश्र ने गवाहों को न्यायालय पर परीक्षित कराते हुए सजा दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने सगे भाइयों पर दोष सिद्ध करते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
11 दोषियों पर लगा अर्थदंड
न्यायालय ने मारपीट समेत अन्य मामलों में दोषियों पर अर्थदंड लगाया है। सम्मनपुर पुलिस ने सतरही गुरदासपुर गांव के छोटेलाल, रामनरेश, रामतीरथ व रामसागर के खिलाफ वर्ष 1998 में मारपीट आदि धारा में केस दर्ज किया था। न्यायालय ने 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
इसी थाने के पहाड़पुर टड़वा गांव के रामजगत, बैजनाथ व भोला पर दो-दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। बसखारी पुलिस ने टांडा के चिंतौरा चौराहा के निवासी अजय कुमार सिंह उर्फ कप्तान के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया था। इन पर दो हजार अर्थदंड लगाया गया।
जलालपुर पुलिस ने अशरफपुर भुआ गांव के राममगन पर दर्ज मुकदमे में 800 रुपये, माधीपुर गांव के संतलाल, प्रमोद, फूलमती पर चार-चार सौ रुपये अर्थदंड लगाया गया है।

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