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बीमा कंपनी शिक्षक के परिवार को मिलेगा एक करोड़ का मुआवजा, MACT के फैसले से परिवार को राहत

Published: Sat, 07 Nov 2026 05:01 PM (GMT+05:30)

अंबेडकरनगर में नीलगाय से बाइक टकराने के कारण मृत शिक्षक इंद्रदेव वर्मा के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) से राहत मिली है।

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HighLights

  1. शिक्षक की नीलगाय से टकराकर हुई थी मौत।

  2. MACT ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया।

  3. मृतक के परिवार को लगभग एक करोड़ रुपये मिलेंगे।

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। बाइक पर पीछे बैठे शिक्षक की नीलगाय से टकराने के बाद लगी चोटों से मौत हो गई थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को 64 लाख 67 हजार 907 रुपये मुआवजा और 34 लाख 33 हजार 380 रुपये ब्याज देने का आदेश दिया है। ब्याज वाद दायर होने की तिथि 21 मई 2019 से सात प्रतिशत वार्षिक दर से देना होगा। बाइक का पैकेज बीमा होने के कारण पीछे बैठे यात्री को भी कवर किया गया।

यह है पूरा मामला

इब्राहिमपुर के गोविंदपुर काजी गांव के इंद्रदेव वर्मा 27 फरवरी 2019 को राजेश कुमार की बाइक पर पीछे बैठकर जिला मुख्यालय जा रहे थे। अकबरपुर-इल्तिफातगंज मार्ग पर गौसपुर और कोटवा किरुनीपुर गांव के बीच नहर के पास बाइक नीलगाय से टकरा गई, दोनों घायल हुए।

इंद्रदेव के सिर में गंभीर चोट लगी और उपचार के दौरान 11 अप्रैल 2019 को उनकी मौत हो गई। हादसे का कारण चालक की लापरवाही पाया गया। परिवार ने कोतवाली अकबरपुर में मुकदमा दर्ज कराने के बाद अधिकरण में वाद दायर किया।

लापरवाही का हवाला देकर भुगतान से इनकार

वादी के अधिवक्ता अमर बहादुर सिंह के अनुसार, इंद्रदेव बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जियापुर, टांडा में सहायक अध्यापक थे। उनके 70 हजार रुपये मासिक वेतन पर मां, पत्नी और दो बच्चों की जीविका निर्भर थी। परिवार ने करीब सवा करोड़ रुपये का दावा किया था। बीमा कंपनी ने चालक की लापरवाही का हवाला देकर भुगतान से इनकार किया।

दलीलों और न्यायालयों के मामलों के उदाहरणों पर विचार के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अयोध्या के पीठासीन अधिकारी रविकांत तृतीय ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को भुगतान का आदेश दिया। बेटों राजीव वर्मा और विवेक वर्मा को 10-10 लाख रुपये तथा मां अमृता को दो लाख रुपये मिलेंगे। शेष मुआवजा और पूरी ब्याज राशि पत्नी कमला वर्मा को दी जाएगी।

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