Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
अंबेडकरनगर में विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह ने दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा होगी। एक मूक बधिर युवती का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था जिसके बाद उसे बेच दिया गया था। विशेष लोक अभियोजक ने दोषियों को सजा देने का पक्ष रखा।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम राम विलास सिंह ने युवती से दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये अर्थदंड आरोपित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जलालपुर के एक गांव की मूक बधिर युवती को 29 अगस्त 2023 को चिलवनियां गांव के युवक राजीव कुमार अपहरण कर लिया। नोटरी के जरिए विवाह कर गैरप्रांत भाग गया। इसकी जानकारी पीड़िता के स्वजन ने थाने पर दी। तीन नवंबर 2023 को आरोपित युवती को थाने के पास छोड़कर भाग गया। आरोपित पकड़ा गया तो थाने पर सुलह समझौता कर युवती को पत्नी के रूप में रखने के लिए राजी होकर साथ ले गया।
गत वर्ष 12 फरवरी को सूचना मिली की राजीव युवती को पेठिया के सूर्यभान को बेचकर शादी करा दिया है। वह युवती का शारीरिक व मानसिक शोषण कर रहा है। युवती की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया।
सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी सुदीप मिश्र ने गवाहों को न्यायालय में पेश करते हुए अभियुक्तों को सजा दिए जाने का पक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने दोनों दोषियों पर दुष्कर्म की धारा में दोष सिद्ध करते हुए सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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